करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के न्यायाधीश ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी को दोषी मानते हुए दोहरा आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने क्रूरता पूर्वक अपनी पत्नी व एक साल की बेटी की पानी में डुबोकर हत्या कर दी और फिर दोनों के शवों को पत्थर से बांधकर पानी में फेंक दिया था। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के मुताबिक करैरा के ग्राम टोकनपुर निवासी कैलाश जाटव उम्र 45 साल की पत्नी भारती अपनी ससुराल कम और करैरा में ज्यादा रहती थी। कैलाश ने पत्नी को कई बार समझाया कि वह उसके साथ गांव में रहे, लेकिन भारती पति की बात नहीं मानती थी। दोनों के एक साल की बेटी लाली भी थी। पत्नी से परेशान होकर कैलाश 14 मई 2020 को पत्नी भारती व एक साल की बेटी लाली को अपने गांव में खेत पर ले गया।
खेत के पास में ही समोहा डैम लगा हुआ है। यहां कैलाश ने पत्नी भारती व बेटी लाली को पानी में डुबोकर निर्मम तरीके से मार दिया और फिर दोनों के शव पत्थर बांधकर पानी में ही छोड़ दिए। कई दिन तक दोनों को कोई पता नहीं चला। बाद में भारती का शव फूलकर पानी के ऊपर आया तो किसी ने करैरा पुलिस को सूचना दी। इस पर से मौके पर उनि चेतन शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और फिर पड़ताल की तो पता चला कि भारती को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति कैलाश ने ही मारा है।
कैलाश ने बताया कि उसने अकेली पत्नी नहीं बल्कि बेटी को भी पानी में डुबोकर मारा है। इसके बाद पुलिस ने कैलाश की निशानदेही पर बेटी का शव भी पानी के अंदर से बरामद किया। विवेचना उपरांत मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी कैलाश को दोषी मानते हुए उसे दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।