SHIVPURI NEWS - उधार नहीं चुकाने पर सहकारिता विभाग के कर्मचारी को जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायाधीश रिचा सिंह राजावत ने उधार न चुकाने वाले शासकीय कर्मचारी को एक साल के कारावास एवं सात लाख 85 हजार रुपये के प्रतिकर से दंडित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट भरत ओझा ने की।

परिवाद के अनुसार सहकारिता विभाग में पदस्थ कर्मचारी सुल्तान पुत्र जबरा राम आदिकी ने अहीर मोहल्ला निवासी हितेंद्र सिंह पुत्र हरगोविंद यादव से पांच लाख रुपये उधार लिए थे। जिसकी विधिवत लिखा पढ़ी संपादित करवाई। उक्त राशि अदा करने के लिए जब सूचना पत्र जारी किया गया तो अभियुक्त ने पैसे न देते हुए परिवादी को अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा शिवपुरी का चेक प्रदान किया, जिसे परिवादी ने भुगतान के लिए अपनी पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया।

उक्त चैक बिना भुगतान के बैंक से बाउंस हो गया था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया था जिसे अभियुक्त ने प्राप्त करने के पश्चात भी उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही परिवादी से ली गई धनराशि अदा की।

परिवादी ने न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरुद्ध धारा 138 नेगोसियेबल इनस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चैक अनादरण का दावा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के उपरांत आरोपित को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं प्रतिकर के रूप में सात लाख 85 हजार रुपये से दंडित किया है।