SHIVPURI NEWS - एडवोकेट भान का नामांकन अस्वीकृत किया जाना अवैध व अनुचित था: अधिवक्ता परिषद

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु एडवोकेट स्वरूप नारायण भान द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किये जाने के विरूद्ध एडवोकेट भान द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद में की गयी अपील पर सुनवाई के पश्चात परिषद ने भान के नामांकन अस्वीकृत किये जाने को अवैध और अनुचित घोषित करते हुए निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी टिप्पणी की है।

भान ने निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट चंद्रभान सिंह सिकरवार, प्रवीण त्रिपाठी एवं श्रेय शर्मा के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की थी। अपने आदेश में अधिवक्ता परिषद ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि स्वरूप नारायण भान का नामांकन फार्म अस्वीकृत किया जाना अवैध व अनुचित घोषित किया जाता है, क्यों कि यह निर्णय मॉडल बायलॉज के प्रतिकूल एवं निराधार था।

अधिवक्ता परिषद ने यह भी कहा है कि वर्तमान निर्वाचित पदाधिकारियों का लगभग एक वर्ष का कार्यकाल व्यतीत हो चुका है तथा निर्वाचित कार्यकारिणी कार्यरत है, विचाराधीन विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन को निरस्त करने के कोई निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं।

अधिवक्ता परिषद ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र की अनावश्यक एंव आधारहीन अनिवार्यता निर्धारित कर एक योग्य अभ्यार्थी को चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जाना निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा मॉडल बायलाज की अनुमति व्याख्या को दर्शाता है। इस कारण निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी जाती है तथा भविष्य में निर्वाचन संबंधी कार्यों के निर्वहन में अत्यधिक सावधानी बरतने व केवल अधिनियमित बायलाज के अनुरूप कार्य करने हेतु सचेत किया जाता है।