SHIVPURI NEWS - NGT के आदेश का उल्लंघन, 15 हजार का होगा जुर्माना

Bhopal Samachar

शिवपुरी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के पालन में जिले में अब नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नरवाई जलाना दंडनीय अपराध है। जिले में जो किसान खेत में नरवाई (अवशेष) जलाते हुए पाए गए तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। कार्रवाई में 2 एकड़ तक के किसानों को 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ तक के किसानों को 5 हजार रुपए एवं 5 एकड़ या उससे अधिक के किसानों को 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।

दरअसल जिलेभर में इस समय गेहूं की कटाई चल रही है। कटाई के बाद कुछ किसान गेहूं के अवशेष (नरवाई) को जला देते है। नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, साथ ही खेत की मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। कृषि विभाग का कहना है कि भूमि गर्म हो जाने से उर्वरता घट जाती है। इसलिए गेहूं की कटाई के बाद नरवाई न जलाने के निर्देश दिए गए हैं। किसान गेहूं की नरवाई को रोटावेटर के उपयोग से खेत में ही नष्ट कर सकते हैं और इससे भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी।

उप संचालक कृषि विभाग यू एस तोमर ने बताया कि नरवाई जलाने से भूमि में आलीयता बढ़ती है, जिससे मिट्टी को नुकसान होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता घटने लगती है एवं भूमि की जलधारण क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पडता है। किसान कबाईन हार्वेस्टर से कटाई के साथ ही भूसा बनाने की मशीन का उपयोग कर उससे भूसा बनाएंगे तो पशुओं के लिए भूसा मिलेगा और फसल अवशेषों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा।