SHIVPURI NEWS - हरिवल्लभ और मलखान सहित पोहरी-सिरसौद के 4 लोगों को 7-7 जेल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने 4 आरोपियों पर डकैती का अपराध सिद्ध होने पर 7-7 साल की सजा सुनाई है। आज से 6 वर्ष पूर्व लोटू जाटव के निवास को 5-6 हथियारबंद लोगों ने निशाना बनाकर वहां डकैती की वारदात को अंजाम दिया और सोना चांदी के जेवरात सहित नगदी लेकर रफूचक्कर हो गए। घटना की जानकारी फरियादी लोटू जाटव ने पुलिस को दी। पुलिस ने थाने अपराध कायम कर केस डायरी न्यायालय में पेश की।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार लाखन पुत्र मोतीलाल परिहार 40 साल कपराना थाना सिरसौद, मलखान पुत्र सरवन परिहार 35 वर्ष निवासी मारौरा, थाना पोहरी, हरिवल्लभ पुत्र कल्लाराम रावत 60 वर्ष निवासी मेहमदपुर थाना सिरसौद और सीताराम पुत्र जनवेद परिहार 45 साल निवासी हुसैन पुर थाना बैराड़ पर 21 जनवरी 2019 को लोटू जाटव घर डकैती और लूटपाट के आरोप सिद्ध होने के चलते चारों को 7-7 साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। जबकि 1-1 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

 जबकि इस मामले में सुमत पुत्र नक्टू यादव 32 साल निवासी अतवई थाना पोहरी, जग्गा उर्फ जागीर उर्फ दशरथ पुत्र कोकसिंह गुर्जर 52 साल निवासी खैरिया थाना रिठौरा कलां जिला मुरैना, धर्मेंद्र पुत्र हजूरी खटीक 35 वर्ष निवासी क्रेशर को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।