शिवपुरी। पंचम मोटर दुर्घटना अधिकरण अरुण कुमार सिंह ने सड़क दुर्घटना में मौत के आगोश में समाए मजदूर के स्वजनों को 23 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए है। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अशोक अग्रवाल व दीपक अग्रवाल द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार मृतक बृजेश आदिवासी, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 33 एडी 2621 पर मजदूरी करने गया था। वह पत्थर खाली करवा कर जब अर्जुनगवां खदान से वापिस लौट रहा था, तभी ट्रैक्टर चालक भारत गुर्जर ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाया और बृजेश आदिवासी ट्राली से उचट कर नीचे गिर गया व ट्राली के टायर की चपेट में आ गया। हादसे में बृजेश आदिवासी की मौत हो गई। पुलिस ने सुरवाया थाने में चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया।
विवेचना उपरांत चालान ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। मृतक के स्वजनों द्वारा मृतक बृजेश आदिवासी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति राशि के लिए क्लेम प्रकरण अभिभाषक अशोक कुमार अग्रवाल एवं दीपक अग्रवाल के माध्यम से पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत वाहन चालक व वाहन मालिक के विरूद्ध 23 लाख 42 हजार 910 रुपये का अवार्ड पारित किया है। इसके अलावा उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज आवेदन प्रस्तुति दिनांक से दिए जाने के आदेश दिए हैं।