शिवपुरी। शिवपुरी जिले में आगामी होली उत्सव के दौरान शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित शांति समिति बैठक में एसपी अमन सिंह राठौड़ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा, 'आनंद उत्सव का मतलब शराब का नशा करने से बचना है। यदि शराब पीनी है तो घर पर ही करें, सड़कों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर की जाएगी।'
बैठक के दौरान एसपी ने शांति समिति के सदस्यों से यह भी कहा कि 'शहर में सद्भाव और शांति बनाए रखने में आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप इसे गंभीरता से निभाएं और लोगों तक यह संदेश पहुंचाएं।' उन्होंने आगे कहा, 'पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड देखें तो शिवपुरी जिले में होली के दौरान झगड़े, मौत और झड़पों के मामले शून्य रहे हैं। इस बार भी हमें यही स्थिति बनाए रखनी है, यह जिम्मेदारी आप सभी की है।
बैठक के दौरान शांति समिति के सदस्यों की सलाह पर एसपी ने यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव को निर्देश दिए कि वे आवारा बाइक सवारों की तेज आवाज, सूअर के चिल्लाने या अन्य जानवरों की तेज आवाज में हो रहे शोर को रोकें और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनुचित टिप्पणियों से बचें, अन्यथा आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। भी
कलेक्टर ने कहा होली में गोकाष्ठ का उपयोग सर्वोत्तम
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि शांति समिति के सदस्यों ने शिकायत की थी कि होली के समय अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाती है और लोग शराब दुकानों से शराब खरीदकर लाते हैं। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यह आबकारी विभाग का कार्य है, और आबकारी विभाग को इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए। इसके अलावा, कलेक्टर ने होली के दिन होलिका दहन को लेकर भी कुछ जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि होलिका दहन बिजली के तारों के पास नहीं किया जाए, और डामर की सड़कों पर होली जलाने से बचें। इसके साथ ही, होली जलाने से पहले वहां मिट्टी या मुरम डालने की सलाह दी ताकि बाद में लोग सड़क पर आसानी से चल सकें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि होलिका दहन के लिए कंडे या गोकाष्ठ का उपयोग करना चाहिए,
क्योंकि यह पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। उन्होंने बताया कि हमें हर अच्छे कार्य से कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। अंत में, कलेक्टर ने परीक्षा में बैठे बच्चों का ख्याल रखते हुए निर्देश दिए कि रात 10:00 बजे के बाद डीजे और तेज आवाज वाले वाद्य यंत्रों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस आदेश को एसडीएम और तहसीलदार को लागू करने के निर्देश दिए गए।