SHIVPURI NEWS - एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, कलेक्टर गाइड लाइन से मिलेगा मुआवजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी शहर की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 621 बीघा जमीन की आवश्यकता है। इसलिए अब भूमि का अधिग्रहण किया जाऐगा। जमीन अधिग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं आए इसलिए एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित होने वाली जमीनों के संबंध में जनता से सुझाव मांगे है,इसलिए आज प्रशासन ने  सामाजिक समागार (सोशल इम्पैक्ट) के लिए लोगों को सुनवाई के लिए आमंत्रित किया है। लोगों के सुझाव लेकर शासन को भेजा जाएगा।

इसी प्रक्रिया के तहत 24 मार्च की दोपहर 12 बजे से झांसी रोड किनारे फल मंडी में सामाजिक समागार (सोशल इम्पैक्ट) के लिए लोगों को बुलाया था। इस सामाजिक सभागार में शहर के लगभग 200 लोग पहुंचे। प्रशासन की ओर से शिवपुरी एसडीएम उमेश कौरव,डिप्टी कलेक्टर  ममता शाक्य और नगर पालिका सीएमओ इशांक धाकड सहित राजस्व का अमला पहुंचा था। एयरपोर्ट के निर्माण में 120 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 24.84 हेक्टेयर निजी भूमि, 57.54 हेक्टेयर राजस्व और नजूल की भूमि, 38 हेक्टेयर वन भूमि और 33 हेक्टेयर नेशनल पार्क की भूमि शामिल है,इसमें सबसे पहले मदकपुरा की 24.8410 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाऐगा।

डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य ने बताया कि निजी भूमि के मालिकों को कलेक्टर रेट से दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। रहवासी क्षेत्र की करीब 125 बीघा भूमि पर 350 लोगों के नाम से मकान, प्लॉट और जमीन दर्ज हैं।
एसडीएम उमेश कौरव ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की जमीन पर बने मकानों का मुआवजा नहीं मिलेगा। जनसुनवाई में कुछ लोगों ने अतिक्रमित जमीन पर बने मकानों को भी मुआवजा देने की मांग की। साथ ही, भूमि के बदले भूमि देने की मांग भी रखी गई। वन विभाग द्वारा 106 सर्वे नंबर की भूमि पर लगाई गई रजिस्ट्री की रोक का मुद्दा भी उठा।

वैध और अवैध कॉलोनी का भी सर्वे किया जाएगा

जिस भी व्यक्ति की भू अर्जन से संबंधित शिकायत है वह लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। इसमें गाइडलाइन के अनुसार ही उचित कार्यवाही की जाएगी। सर्वे के अनुसार ही मकान अथवा प्लॉट पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। वैध और अवैध कॉलोनी का भी सर्वे किया जाएगा। हवाई पट्टी की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को भी हटाए जाने की कार्यवाही करने के  निर्देश दिए गए हैं और सर्वे के अनुसार ही शासन स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। जिस व्यक्ति का भी भूमि और प्लॉट होगा गाइडलाइन के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन और शासन स्तर पर राशि का भुगतान किया जाएगा। इस मौके पर व्यक्ति, संस्था, हितबद्ध व्यक्ति या आमजन के द्वारा जनसुनवाई में अपने सुझाव दिए गए।