SHIVPURI NEWS - पति-पत्नी पर प्राणघातक हमला करने वाले नौकर को सात साल की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिला सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को घर में घुसकर पति-पत्नी पर प्राणघातक हमला करने वाले युवक को सात साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की।

अभियोजन के अनुसार शिरीष पुत्र जगदीश खंडेलवाल उम्र 47 साल निवासी हलवाई खाना प्रगति बाजार 26 जुलाई 2023 को सुबह पांच बजे रोजाना की तरह सुबह की सैर पर गए हुए थे। उनकी पत्नी अंशु तथा बेटी राधिका घर में कमरे के अंदर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान खुली शटर देखकर मंशापूर्ण निवासी नवीन कुशवाह शिरीष खंडेलवाल के घर में घुस गया।

कुछ समय बाद शिरीष खंडेलवाल भी सैर से वापिस लौटकर आ गए, जब उन्होंने नवीन कुशवाह के घर में देखा तो उन्होंने उसके घर में घुसने का विरोध किया। इस पर नवीन कुशवाह ने उन पर चाकू से प्रहार कर दिया। जब शिरीष की पत्नी अंशु खंडेलवाल व बेटी राधिका ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो आरोपित नवीन कुशवाह ने अंशु पर चाकू से हमला कर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित वहां से भाग गया। पति-पत्नी को गंभीर हालात में उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 307,324,457,506 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने प्रकरण में आए तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचारण उपरांत आरोपित को सात साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है।