शिवपुरी। शिवपुरी शहर के कई मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण कारी अपना कब्जा जमाए बैठे है इस मामले में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शिवपुरी शहर के माफी मंदिरों की करोड़ों की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। मंदिरों की भूमि पर महंत ने निर्माण करा लिया है और वह इसे किराए पद दे रखी है इस प्रकार के निर्माण को भी खाली कराए जाने की सुगबुहाट है।
एसडीएम शिवपुरी उमेश कौरव ने बताया कि शिवपुरी स्थित मंदिर श्री गरुड़ गोविन्द पुख्ता बांके की शिवपुरी टु.नं. 2 स्थित भूमि सर्वे नम्बर 897 रकवा 2.393 हे. एवं मंदिर श्री मारुति हनुमान जी ( खेड़ापति हनुमान मंदिर) की भूमि स्थित शिवपुरी दु.नं.2 स्थित भूमि सर्वे नम्बर 567, 877, 878, 879, 881, 882, 893, 908, 921, 931, 934, 935, 936 कुल रकवा 6.8750 हे. पर कुछ लोगों द्वारा दुकान, शोरूम, गैरेज आदि का निर्माण कर अतिक्रमण/अवैध कब्जा संबंधी शिकायत प्राप्त हाने पर इन भूमियों के संबंध में राजस्व निरीक्षक शिवपुरी से जांच कराई जाकर प्रतिवेदन लिया गया।
जिनमें मंदिर श्री गरूड़ गोविन्द पुख्ता बांके स्थित शिवपुरी की भूमि शिवपुरी दु.नं. 2 सर्वे क्रमांक 897 रकवा 2.393 है. पर, महेन्द्र यादव पुत्र हुकुम सिंह यादव निवासी दरगवां कोलारस के द्वारा न्यू हॉलैंड ट्रेक्टर शोरूम का निर्माण कर 60120 वर्ग फुट पर अतिक्रमण किया गया है।
नितिन चौकसे निवासी कमलागंज शिवपुरी के द्वारा कार पार्किंग का निर्माण कर 0.500 हे. पर धर्मेन्द्र शर्मा काबिज है। दानेश पुत्र सर्वर खां हुसैन निवासी शिवपुरी द्वारा स्टार वर्क शॉप का निर्माण कर 100X100 वर्ग फुट पर काबिज है। पवन पुत्र रतन ओझा निवासी शिवपुरी के द्वारा वर्क शॉप का निर्माण कर 75X63 वर्ग फुट पर काबिज हैं।
बाईसराम पुत्र गंगाराम सैन निवासी शिवपुरी के द्वारा नाई की दुकान का निर्माण कर 11 X 15 वर्ग फुट पर काबिज है। टिकल खटीक निवासी शिवपुरी के द्वारा कबाडे की दुकान का निर्माण कर लगभग 100 X 100 वर्ग फुट पर काबिज है। वीरेन्द्र खटीक निवासी शिवपुरी द्वारा कबाडे की दुकान का निर्माण कर लगभग 100 X 100 वर्ग फुट पर काबिज है।
दीपक जैन पुत्र राजेन्द्र जैन निवासी शिवपुरी के द्वारा किराना स्टोर का निर्माण कर 14X19 वर्ग फुट पर काबिज है। गणेश पुत्र रतिराम शर्मा निवासी डंगोरा द्वारा मंदिर का निर्माण कर लगभग 100 X 200 वर्ग फुट पर काबिज है। इसी प्रकार मंदिर श्री मारुति हनुमान जी (खेड़ापति हनुमान मंदिर) की भूमि स्थित शिवपुरी दु.नं.2 स्थित भूमि सर्वे नम्बर 567, 877, 878, 879, 881, 882, 893, 908, 921, 931, 934, 935, 936 कुल रकवा 6.8750 हे. पर, शिवपुरी दु.नं. 2 स्थित भूमि मंदिर श्री मारुति हनुमान जी (खेड़ापति हनुमान जी) की माफी भूमि के सर्वे नंबर 921 में प्रदीप मेडीकल स्टोर के मालिक राजेन्द्र शर्मा उर्फ राजू शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा द्वारा रोड डालकर अतिक्रमण किया गया है।
सर्वे क्रमांक 931 में वैशाली गार्डन के संचालक देवेन्द्र जैन के द्वारा लगभग डेढ़ से दो बीघा भूमि पर अस्थाई टेंट लगाकर कब्जा किया गया है। सर्वे क्रमांक 921 में शिवम निगोती के द्वारा 40×80 वर्गफीट पर टीनशैड बनाकर दुकान को अभिषेक अग्रवाल पुत्र विष्णु अग्रवाल को 20,000/- रूपये प्रतिमाह पर किराये पर दी है तथा हिरदेश प्रजापति एवं जाकिर खान के कब्जे में 15X45 वर्गफीट की दुकान है।
सर्वे क्रमांक 931 में मातादीन पुत्र भरोसा लात ओझा शिवपुरी के द्वारा 10X10 की दो दुकानें का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया खेड़ापति हनुमान मंदिर काली माई मंदिर के समीप और आई.टी.व्ही.पी. के सामने पुजारी के परिवारजनों ने सर्वे 877,878, एवं 879 पर अस्थाई दुकानों का निर्माण कर किराये पर दे दी गई हैं तथा वर्मा कॉलोनी में मंदिर की खाती भूमि पर आम रास्ता बनाकर गैरेज बना दिया गया है।
राजस्व निरीक्षक से प्राप्त जांच रिपोर्ट में माफी मंदिर की भूमियों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण पाये जाने की पुष्टि होने पर एसडीएम शिवपुरी द्वारा तहसीलदार शिवपुरी को उक्त दोनों माफी मंदिरों की भूमियों जिनकी कीमत अनुमानित 60-60 करोड़ रुपये होगी। समस्त अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर मंदिर की भूमियों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये हैं।