SHIVPURI NEWS - बदला लेने चरवाहे की गला रेतकर हत्या, दो युवकों को आजीवन कैद

Bhopal Samachar

शिवपुरी। सप्तम अपर सत्र न्यायालय शिवपुरी के न्यायाधीश एके गुप्ता ने गला रेत कर हत्या करने के जुर्म में दो युवकों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। तेंदुआ थाने के ग्राम पहाड़ा निवासी आरोपी राजेंद्र उर्फ छजू उम्र 19 साल पुत्र मानसिंह जाटव और नरेंद्र उर्फ जग्गा उम्र 19 साल पुत्र गुलाब जाटव को भादवि की धारा 302, 201, 34 में आजीवन कारावास एवं 3-3 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार जैन ने की।

अभियोजन के अनुसार फरियादी कनौयालाल पुत्र ख्यालीराम जाटव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा भगवान सिंह जाटव 30 मई 2021 की दोपहर 3 बजे बकरियां चराने पीर घाट के जंगल की ओर गया था। शाम 5 बजे बकरियां तो घर आ गई, लेकिन भगवान सिंह नहीं लौटा।

पिता ख्यालीराम, चाचा करन सिंह व मोहल्ले के अन्य लोगों के घर पौर घाट नदी तरफ भगवान सिंह को ढूंढने गए। पीर घाट की नदी बल्लू जाटव के खेत के पास छैले के पेड़ों में भगवान सिंह की लाश छिपी मिली। शरीर में गहरा घाव होने से खून बह रहा था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने भाई का गला रेत कर लाश झाड़ियों में छिपा दी।

भाई भगवान सिंह का 7 मई को गांव के नरेंद्र जाटव, राजेंद्र जाटव और पिपरोदा के केपी जाटव से विवाद हुआ था। तीनों पर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन के तर्क और साक्ष्यों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र जाटव और नरेंद्र जाटव को आजीवन कैद और 3 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।