शिवपुरी। शिवपुरी शहरी क्षेत्र में संचालित 05 मेडिकल स्टोर संचालकों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ऐर्बोसन किटें बचने के मामले में कारण बताओं सूचना पत्र जारी करते हुए 07 मार्च को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर देने के आदेश जारी किये हैं।
उल्लेखनीय है कि एक दैनिक समाचार पत्र में गत दिवस ऐर्बोसन किटें शहरी क्षेत्र शिवपुरी में संचालित मेडिकल स्टोरों से ऐर्बोसन किटें बिना चिकित्सकीय परामर्श के विक्रय किये जाने की खबर प्रकाशित हुई थी जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय ऋषीश्वर के द्वारा खबर की पड़ताल की गई जिसमें प्राप्त वीडियो एवं हल किया बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया शहरी क्षेत्र में संचालित कपिल मेडिकल स्टोर, कमलागंज शिवपुरी, नरेश मेडिकल स्टोर, कमलागंज शिवपुरी, बाबा मेडिकल स्टोर, कमलागंज शिवपुरी, शिव मेडिकल कोर्ट रोड़, ऊषा मेडिकल स्टोर कोर्ट शिवपुरी द्वारा ऐर्बोसन किटों का विक्रय किया जाना पाया गया।
जबकि एमटीपी एक्ट के अनुसार ऐर्बोसन किटें बिना चिकित्सकीय लिखित परामर्श के विक्रय नहीं की जा सकती न ही कोई महिला बिना चिकित्सकीय आवश्यकता एवं लिखित चिकित्सकीय परामर्श के गर्भपात करा सकती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का चिकित्सीय उपकरण या औषधि मुद्रित मूल्य से अधिक दर नहीं बेचा जा सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय ऋषीश्वर ने बताया कि प्रथम दृष्टया एमटीपी एक्ट का उल्लंघन शहरी क्षेत्र शिवपुरी की 05 मेडिकल स्टोरों द्वारा पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये 07 मार्च 2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर प्रति उत्तर देने हेतु आदेशित किया गया है। यदि मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा स्टोरों पर ऐर्बोसन किटें बेचे जाने का समुचित कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो उनके विरूद्ध मेडिकल स्टोर संचालन का पंजीयन भी निरस्त किया जाकर एमटीपी एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी।