SHIVPURI NEWS - गणेश होजरी पर EX गर्लफ्रेंड का हंगामा, बलात्कार का मामला कराया था दर्ज

Bhopal Samachar

शिवपुरी।  शहर की टेकरी पर स्थित गणेश होजरी के संचालक इंदर कुमार गोयल ने एक शिकायती आवेदन सिटी कोतवाली को सौंपा है। होजरी के संचालक ने बताया कि युवती ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की है और जान से मारने की धमकी दी। उक्त युवती इस दुकान की एक्स सेल्सगर्ल है और इससे पूर्व युवती ने दुकान के संचालक पर बलात्कार का मामला दर्ज कराया था,इस मामले की सुनवाई में ग्वालियर हाईकोर्ट ने युवक को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था।  

दुकान के आसपास घूमती रहती है युवती
घटना 13 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे की है। 24 वर्षीय युवती इन्द्र कुमार की दुकान में सेल्सगर्ल के रूप में काम करती थी। दुकानदार की शिकायत के अनुसार, युवती उनकी दुकान के आसपास घूमती रहती है। घटना के दिन वह जबरदस्ती दुकान में घुसी और झगड़ा करने लगी। उसने गालियां दीं और दुकान में रखे स्टूल को लात मारी। युवती ने दुकानदार पर पाउडर भी फेंका। दुकानदार की मां ने किसी तरह युवती को दुकान से बाहर निकाला।

घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन्द्र कुमार की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेल्स गर्ल और दुकानदार के बीच रहा है अफेयर
शिवपुरी शहर की टेकरी पर स्थित गणेश होजरी के संचालक इंदर कुमार गोयल पर  युवती ने 14 फरवरी-2024 को कोतवाली थाना शिवपुरी में बलात्कार का केस दर्ज कराया था। युवती का कहना था कि पीड़िता टेकरी स्थित होजरी पर काम करती थी। इंदर गोयल इस दुकान के मालिक थे। इंदर गोयल व पीड़िता के बीच बातचीत होने लगी। गोयल ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

इंदर गोयल ने शादी करने से मना कर दिया था
एक दिन गोयल से शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने मना करा दिया। इंदर ने उसे बुलाया और डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। डर के कारण वह तत्काल एफआईआर के लिए नहीं गई। घरवालों को पूरी बात बताई तो एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस इंदर गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
इस एफआईआर को इंदर गोयल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी ओर से अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने तर्क दिया कि सहमति से संबंध बनाए। पीड़िता साथ घूमी और घटना के तुरंत बाद एफआईआर नहीं कराई गई। पीड़िता की ओर से याचिका का विरोध किया गया कि वह अनुसूचित जाति की है। घटना के कारण डर गई, जिसकी वजह से तत्काल एफआईआर नहीं कराई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर निरस्त कर दी।

यह कहा था हाईकोर्ट ने
11 दिसंबर 2024 को इस मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शिवपुरी शहर की गणेश होजरी के संचालक इंदर कुमार गोयल पर सिटी कोतवाली शिवपुरी में हुई दर्ज बलात्कार की एफआईआर निरस्त करते हुए कहा कि सहमति से बनाए संबंध का मामला है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, कानून का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे मुकदमे को आगे नहीं चलाया जा सकता है।