SHIVPURI NEWS - जिले में 7 मौतों के बाद नदियों और झीलों में नाव चलाने की हुई गाइडलाइन जारी

Bhopal Samachar

शिवपुरी। जिले की नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों में यात्रियों का अवैध रूप से नाव द्वारा यात्रियों के परिवहन किए जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए नाव चलाने वाले नाविकों को पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है। ताकि हादसे घटित ना हो। नाविकों को संबंधित नगर पालिका अथवा जनपद पंचायत में नाव का पंजीयन कराया अनिवार्य होगा और संबंधित नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद पंचायत द्वारा उक्त के संबंध में रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।

हफ्ते भर पहले खनियाधाना के ग्राम रजावन में नाव पलटने की घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए नियंत्रण जरूरी है। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने जिले की समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। जिसके तहत नाव संचालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक नाव का राज्य आपदा मोचन बल (एसडीईआरएफ) से प्रत्येक 06 माह में भौतिक सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।

नाव को उसकी क्षमता से अधिक भारित नहीं किया जाएगा और क्षमता के अनुसार ही बैठाया जाएगा। नाव में यात्रियों के बैठने की क्षमता के संबंध में प्रमाण पत्र राज्य आपदा मोचन बल से प्राप्त किया जाएगा। नाव संचालन प्रशिक्षित, अनुभवी चालकों द्वारा किया जाएगा। नाविकों को तैराकी आना अनिवार्य होगा। नाविकों को नाव पर पर्याप्त और अच्छी स्थिति में सुरक्षा उपकरण (जैसे कि लाइफ जैकेट, फ्लैग, सायरन और टॉर्च आदि) रखना अनिवार्य होगा। नाव में परिवहन के दौरान यात्रीगण लाइफ जैकेट का उपयोग करें। यह नाविकों की जिम्मेदारी होगी।

नाव चलाने की गाइडलाइन
  1. संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नाव संचालन की समय सारिणी और मॉनिटरिंग /देखरेख करने वाले सदस्यों के नाम की सूची रखना अनिवार्य होगा।
  2. संबंधित नदियों, नहरों, झीलों, जलाशयों पर नजदीकी एनडीआरएफ अथवा एसडीईआरएफ के सदस्यों के मोबाइल नंबर रखना अनिवार्य होगा।
  3. खराब मौसम, आंधी, बारिश जैसी स्थिति में नाव का संचालन नहीं किया जाएगा।
  4. नाव द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को कभी भी नाव चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई यात्री नाव के संचालन में हस्तक्षेप करता है या धमकाता है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या क्षेत्राधिकारी कार्यालय को सूचित करना होगा।
  5. नाविकों एवं यात्रियों को नाव पर धूम्रपान, शराब पीने या कोई भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए तथा यात्रियों को नाव पर सुरक्षित रूप से बैठने और खड़े होकर यात्रा न करने के संबंध में बाधित किया जाना चाहिए।