SHIVPURI NEWS - राजीव सिं​घल का क्रेशर सीज फिर भी 50 डंपर प्रतिदिन उत्पादन

Bhopal Samachar

ललित मुदगल शिवपुरी। शिवपुरी में माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे है। मामला नरवर के एक क्रेशर का है जिस पर कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र कुमार चौधरी ने  गौण खजिन अधिनियम की एक धारा  का पालन ना करने पर क्रेशर को सीज कर दिया था और उस पर 8 लाख का जुर्माना अधिरोपित भी किया था। क्रेशर संचालक पर आरोप था कि इस क्रेशर के लिए गिट्टी की लीज ली गई थी लेकिन लीज क्षेत्र में बालू युक्त पतथर है और यह क्रेशर कृत्रिम रेत का निर्माण कर रहा है।

इस कारण जिले की माइनिंग टीम सहित प्रशासन की टीम ने छापा मार कार्रवाई की थी,और इस क्रेशर को सीज कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में क्रेशर पुन:कृत्रिम रेत का निर्माण कर रहा है और प्रतिदिन 50 डंपर रेत का उत्पादन कर मार्केट में सप्लाई कर रहा है। लेकिन माइनिंग विभाग के इकलौते प्रभारी इंस्पेक्टर आंखे बंद कर बैठे है।

पहले समझते है मामले को
बीते 26 मई 2024 को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने नरवर के देवरीखुर्द गांव में खनिज अधिकारी के संग दो डिप्टी कलेक्टर को गिट्टी क्रेशर की जांच करने भेज दिया। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि गिट्टी क्रेशर के लिए दस साल की लीज मिली है, लेकिन मौके पर एम सेंड बनाकर परिवहन और बेची जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने क्रेशर को सील कर दिया है। जिले में अलग-अलग जगह अवैध उत्खनन व परिहवन को लेकर कार्रवाई हुईं हैं।

डिप्टी कलेक्टर उमेश चंद्र कौरव और डिप्टी कलेक्टर अनुपम शर्मा के साथ नायब तहसीलदार संतोष धाकड़ व माइनिंग अधिकारी प्रमोद शर्मा  नरवर तहसील के ग्राम देवरीखुर्द पहुंचे। यहां क्रेशर गिट्टी के लिए खदान लीज पर दी है। लेकिन मौके पर गिट्टी का कोई काम नहीं मिला। बल्कि एम सेंड (यांत्रिक क्रिया से निर्मित रेत) बनाकर परिवहन और बेचा जा रहा था। मौके पर अधिकारियों ने क्रेशर लीज और एम सेंड बनाने से संबंधित दस्तावेज मांगे तो उपलब्ध नहीं करा पाए।

अधिकारियों ने प्लांट सील करवा दिया है। इसके अलावा एम सेंड का अवैध परिवहन करते हुए एक डंपर भी जब्त किया है। इसके अलावा बिना रॉयल्टी का ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त किया है। दोनों वाहनों को मगरौनी चौकी परिसर में रखवा दिया है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी से जारी हुआ पत्र
कलेक्टर कार्यालय से जारी खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 834 से जारी नोटिस में लिखा गया था

प्रति  श्री राजीव सिंघल पुत्र श्री विष्णु सिंघल निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी म.प्र.

विषयः- क्रेशर से निर्मित गिट्टी पत्थर खनिज के उत्खनन पट्टे में किये गये उल्लंघनों के सम्बंध में।

जिला शिवपुरी तहसील नरवर के ग्राम देवरी खुर्द की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 228/1 रकबा 4.00 हैक्टेयर क्षेत्र पर क्रेशर से निर्मित गिट्टी पत्थर खनिज का उत्खनिपटटा स्वीकृत होकर दिनांक 15/02/2019 से 14/02/2029 तक (10 वर्ष) की अवधि हेतु अनुबंधित है।

आपके पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत खदान क्षेत्र का दिनांक 26/05/2024 को प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा श्री उमेश चन्द्र कौरव डिप्टी कलेक्टर श्री अनुपम शर्मा एवं खनिज अधिकारी शिवपुरी एवं राजस्व अमले द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर उत्खनिपट्टा क्षेत्र में अनियमिताएं पाई गई है।

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (2) में पट्टा क्षेत्र में स्वीकृत खनिज के अतिरिक्त अन्य किसी खनिज का पता लगने पर उसकी सूचना स्वीकृतकर्ता अधिकारी को देना एंव उसकी अनुमति मिलने के पश्चात ही तके खनन एवं परिवहन किये जाने के प्रावधान है। आपके द्वारा उत्खनिपट्टा में स्वीकृत खनिज पत्थर गिट्टी का उत्खनन एवं विक्रय ना करते हुए पहाड़ में से कंकड़ युक्त मिट्टी मुरूम खोदकर खदान क्षेत्र में स्थापित में प्रोपेन प्लांट में पीसकर एवं पानी से धोकर रेत बनाई जा रही है जो पट्टे में शामिल नहीं है। इस मामले को लेकर पट्टा धारक राजीव सिंघल को 8 लाख का जुर्माना भरने का पत्र भेजा गया था।

वर्तमान की अगर बात करे तो आज भी राजीव सिंघल का यह प्लांट कृत्रिम रेत का ही निर्माण कर रहा है। प्रतिदिन 40 से 50 डंपर रेत का उत्पादन कर क्रय विक्रय किया जा रहा है। प्राकृतिक संरचना पहाड़ को प्रतिदिन खोदा जा रहा है।

 लीज स्वीकृति पत्र मांगा गया तो दिया नहीं

इस मामले को लेकर सबसे पहले शिवपुरी के माइनिंग इंस्पेक्टर से सोनू श्रीवास से बात की तो उन्होने बताया कि राजीव सिंघल ने मिट्टी खोदने की लीज करा ली है जब उनसे लीज स्वीकृति पत्र मांगा गया तो उन्होने कहा कि यह भोपाल से करा ली है, कुल मिलाकर लीज स्वीकृति पत्र मांगा गया तो दिया नहीं गया और कहाँ साहब ( प्रमोद शर्मा)  से बात कर लो।

जब इस मामले में जिला खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा से बात की तो उन्होने कहा कि राजीव सिंघल रेत बना रहे है और रायल्टी गिट्टी की दे रहे है जो 70 रुपए प्रति घन मीटर अधिक दे रहे है मिट्टी की लीज के अनुपात से,जब उनसे पूछा गया कि जब आपने म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (2) के तहत इस क्रेशर प्लांट को सील किया था तो आज भी इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है।

इस प्रश्न पर प्रमोद शर्मा बोले कि उनको नवीन स्वीकृति प्रदान कर दी है,नवीन स्वीकृति मांगने पर पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड विजयपुर गुना की एनओसी का कागज देने की कोशिश की,लेकिन कहा गया लीज स्वीकृति विजयपुर का पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड कैसे कर सकता है तो वह बोल कि मिट्टी की लीज स्वीकृति से अधिक पैसा राजेश सिंघल राजस्व के रूप में दे रहे है।

कुल मिलाकर अभी भी म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30 (2) के नियम को तोड़ा जा रहा है। विदित हो इससे पूर्व यह कार्यवाही जिला कलेक्टर के ओदश के बाद की गई थी,उससे पूर्व माइनिंग विभाग शिवपुरी ने इस क्रेशर प्लांट को अघोषित रूप एनओसी दे रखी थी जो आज भी जारी है,अभी यहां नियम विरूद्ध कार्य किया जा रहा है और एक मिट्टी के पहाड़ को खत्म किया जा रहा है। अब देखते है कि जिला खनिज विभाग इस मामले में क्या करता है।

जिला खनिज अधिकारी प्रमोद शर्मा से सीधा सवाल की 70 रुपए प्रति घन मीटर रॉयल्टी जब 26 मई 2024 तक राजीव सिंघल के द्वारा दी जा रही थी,तब इस प्लांट को सील क्यों किया गया था। इस सवाल के जवाब की प्रतीक्षा में शिवपुरी समाचार है।