SHIVPURI NEWS - 14 साल की नाबालिग का बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा

Bhopal Samachar

करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया विशेष लोक अभियोजक करैरा ने की।

अभियोजन के मुताबिक ग्राम अमोला निवासी सूरजभान (23) पुत्र जगदीश लोधी ने 3 मई 2024 को एक 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी सूरजभान लोधी को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई है।