शिवपुरी। चरित्र संदेह के चलते गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी ने गुरुवार को फैसले में पत्नी की गला काटकर हत्या करने वाले पति ग्राम गाजीगढ़ निवासी वृंदावन उम्र 40 साल पुत्र रामजी आदिवासी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार ने की। अभियान के अनुसार गाजीगढ़ निवासी वृंदावन आदिवासी ने चरित्र संदेह के चलते अपनी ही पत्नी गिरजा आदिवासी की 2 अगस्त 2023 को हंसिए से गला काटकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर वृंदावन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई में आए तथ्य आधार पर आरोपी की के वन आदिवासी को आजीवन कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।। अर्थदंड जमा नहीं कराने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।