SHIVPURI NEWS - व्यावसायिक जमीन की आवासीय में रजिस्ट्री, सेवा प्रदाता का लाइसेंस निलंबित

Bhopal Samachar

शिवपुरी। सड़क किनारे बाजार में व्यवसायिक जमीन की आवासीय और मकान की रजिस्ट्री प्लॉट में संपादित कराने पर सेवा प्रदाता का लाइसेंस निलंबित हो गया है। जिला पंजीयक शिवपुरी ने तीन प्रकरणों के आधार मामले की जांच शिवपुरी सब रजिस्ट्रार को सौंपी है। जांच पूरी होने तक सेवा प्रदाता का लाइसेंस निलंबित किया है।

जानकारी के मुताबिक जिला पंजीयक दुष्यंत दीक्षित ने 27 जनवरी को पिछोर नगर के सेवा प्रदाता सुनील शर्मा का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। मामले की शिवपुरी सब रजिस्ट्रार संदीप सिंह गौर को जांच सौंपी है। दरअसल मनपुरा निवासी भैयालाल प्रजापति ने नादिया गांव के उमेश लोधी से सौदा किया। सेवा प्रदाता ने सर्वे नंबर 458 में प्लॉट के रूप में 8 अगस्त 2024 को दस्तावेज संपादित कर सब रजिस्ट्रार ऑफिस पिछोर में प्रस्तुत किया।

सब रजिस्ट्रार ने स्थल निरीक्षण किया तो उस जमीन पर भवन बना मिला। सब रजिस्ट्रार से सहमत होकर क्रेता ने 26 जनवरी 2025 को 82 हजार 640 रु. जमा कराकर प्रकरण समाप्त किया। लेकिन उसी सर्वे नंबर 458 रकबा 0.3200 हेक्टेयर में से कुछ हिस्सा भैयालाल प्रजापति ने लखनलाल जाटव को बेच दिया।

सेवा प्रदाता ने 14 जनवरी 2025 को खाली प्लॉट के रूप में मूल्यांकन कर सब रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दिया। इसके अलावा 13 जनवरी 2024 को रजिस्ट्री हुई है, उसमें पिछोर के मुख्य बाजार में चंदेरी रोड पर जमीन व्यावसायिक होने के बाद भी आवासीय में मूल्यांकन कर दस्तावेज संपादित कर दिए। जिला पंजीयक ने सेवा प्रदाता द्वारा कर्तव्यों के स्पष्ट उल्लंघन माना। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा। सेवा प्रदाता का लाइसेंस निलंबित कर सब रजिस्ट्रार को जांच सौंपी है।