शिवपुरी। जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत हितग्राहियों को हर माह खाद्यान्न वितरण किया जाता है, परंतु इस योजना के तहत जिले में हजारों अपात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों ने पात्र हितग्राहियों को पहचान सुनिश्चित कर वास्तविक हितग्राहियों को ही नि शुल्क खाद्यान्न वितरण करने तथा दोहरे अपात्र अथवा साइलेंट हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपन करने हेतु ई-केवायसी किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ममता शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में एनएफएसए अंतर्गत शिवपुरी में 12 लाख आठ हजार 56 पात्र हितग्राही सम्मिलित हैं। इसमें से पांच लाख 66 हजार 310 हितग्राहियों के ई-केवायसी किये जा चुके हैं, परंतु छह लाख 41 हजार 746 हितग्राहियों की अभी पहचान नहीं हुई है।
डिप्टी कलेक्टर शाक्य का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले की समस्त 687 उचित मूल्य दुकानों पर लगायी गयी पीओएस मशीनों पर पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। उनके अनुसार समस्त पात्र हितग्राहियों को राशन की दुकान 04 मार्च तक सम्बंधित उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है।
केवाईसी नहीं तो राशन नहीं
डिप्टी कलेक्टर का कहना है कि जिन हितग्राहियों की निर्धारित तिथि तक ई-केवायसी नहीं होगी उनकी खाद्यान्न पर्ची को विलोपित कर दिया जाएगा। उनके अनुसार जिन हितग्राहियों की ई-केवाईसी नहीं होगी उनका निशुल्क राशन भी बंद कर दिया जाएगा और उन्हें उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण नहीं होगा।
आधार नंबर और फिंगर प्रिंट से किया जाएगा वेरिफिकेशन
डिप्टी कलेक्टर के अनुसार ई-केवायसी के दौरान हितग्राहियों के आधार कार्ड नंबर व पीओएस मशीन पर फिंगरप्रिंट लगवा कर वेरिफिकेशन किया जाएगा। पीओएस मशीन में आधार नंबर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में अगर किसी हितग्राही का गलत आधार नंबर दर्ज होगा तो उसमें सुधार किया जा सकेगा।