SHIVPURI NEWS - जमीन हड़पने के लिए अधिकारी ने 3 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया, आजीवन कारावास

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के भौती थाने के सिमर्रा गांव में जमीन हड़पने आदिवासी को तीन हिस्सों में काटकर नृशंस हत्या करने के जुर्म में बंगाली डॉक्टर को कोर्ट ने आजीवन कैद सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनु.जाति एवं जनजाति (अ.नि.) अधिनियम शिवपुरी अशोक शर्मा ने आरोपी पवन उर्फ चुटिया पुत्र अमूल अधिकारी को भादंसं की धारा 302 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (व्ही) में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रु. का अर्थदंड एवं अर्थदंड जमा नहीं करने पर 2-2 साल का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।

वहीं भादंसं की धारा 201 में सात साल का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड एवं अर्थदंड जमा नहीं कराने पर एक साल का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।

जानकारी के मुताबिक भौंती थाने के सिमर्रा गांव में बंगाली डॉक्टर पवन उर्फ चुटिया अधिकारी ने मृतक हरनाम आदिवासी की गर्दन से सिर को काटकर, धाड़ व दोनों टांगों को अलग कर दिया। आदिवासी की 22 फरवरी 2022 को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर बंगाली डॉक्टर को 25 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर खुलासा किया था।

 विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सजा सुनाते वक्त उल्लेख किया है कि आरोपी अभियोजन की ओर से ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया कि दोषी समाज के लिए खतरा होगा और उसकी दोष निवृत्ति पुनर्वास की कोई संभावनाएं नहीं। प्रकरण को विरल से विरलतम की कोटि में बताकर मृत्युदंड अपेक्षित हो। इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कैद की सजा सुनाई है।