शिवपुरी। जिला सहकारी बैंक शाखा कोलारस में हुए घोटाले में आज माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार जिला शिवपुरी के द्वारा इस घोटाले के मुख्य आरोपी प्रभारी कैशीयर राकेश पाराशर,तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रमेश कुमार राजपूत एवं उक्त अपराध में पिंकी व पवन यादव को माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) के द्वारा दोषसिद्धि की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बैंक घोटाले में आर्थिक अनियमितता की जांच बैंक के द्वारा कराये जाने पर वर्ष 2020-2021 की अवधि के दौरान आरोपीगण के द्वारा आपराधिक षड़यंत्र कर 5,31,513,44/- रुपये (पांच करोड़ इकतीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ चवालीस रुपये) की आर्थिक अनियमितता किये जाने के संबंध में तत्कालीन शाखा प्रबंधक कोलारस जर्नादन सिंह कुशवाह के द्वारा थाना कोलारस में अपराध क्रमांक-386/2021, धारा-409 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी।
अनुसंधान के दौरान अनुसंधान अधिकारी ने उक्त बैंक राशि को अन्य आरोपीगण पिंकी यादव एवं पवन यादव के बैंक खातों में अंतरित किया गया। इसके अलावा प्रकरण के अन्य आरोपीगण सलीम, रवि रजक एवं सुनील सैन जिनके खातों में भी उक्त राशि अवैध रूप से अंतरित होना पायी गई थी एवं उक्त अपराध में संलिप्त अन्य आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक ज्ञानेंद्र शुक्ला, शिवम पाराशर, चंचल पाराशर, गगन पाराशर, मुकेश पाराशर, भावना कर्ण व रेनू शर्मा के विरुद्ध अनुसंधान जारी लंबित रखते हुए गिरफ्तार शुदा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार) जिला शिवपुरी के समक्ष अभियोजन के महत्वपूर्ण कथन कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्तगण को उपरोक्त सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री सुनील त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।