शिवपुरी। न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता शिवपुरी ने पत्नी की हत्या के जुर्म में आरोपी पति ग्राम कुदौनिया गणेश निवासी सोनू उर्फ विकास तोमर पुत्र घनश्याम सिंह तोमर को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
कोलारस एसडीओपी विजय कुमार यादव ने बताया कि साल 2022 में ग्राम कुदौनिया गणेश निवासी वर्षा तोमर उम्र 22 साल पत्नी विकास उर्फ सोनू की मौत की संदिग्ध मौत हो गई थी। विवेचना में सामने आया कि गला दबाकर नवविवाहिता की हत्या की गई है। मायके पक्ष ने बयानों में बताया कि दहेज में कार के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
विवेचना के दौरान प्रकरण क्रमांक 68/22 भादवि की धारा 302, 304बी, 498ए, 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कायमी की गई। पत्नी की गला दबाकर हत्या का अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी सोनू उर्फ विकास तोमर को कोर्ट ने 27 जनवरी 2025 को आजीवन कारावास व दो हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।