शिवपुरी। आकलित खपत के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को अक्सर बिजली कंपनी के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उपभोक्ताओं की इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए बिजली कंपनी ने ऑनलाइन बिल सुधार की व्यवस्था इसी सप्ताह से लागू कर द रदी है।
आकलित खपत आने पर अब उपभोक्ता कंपनी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली कंपनी बिल सुधाकर देगी। बिजली कंपनी की इस नई व्यवस्था से हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी ही राहत मिलेगी।
जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी किया है। बिजली बिलों में सुधार व समाधान में लगने वाले समय को कम करने और पारदर्शी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नई बिल सुधार प्रक्रिया लागू कर दी है। इस प्रक्रिया से शिकायतकर्ता और बिजली कंपनी द्वारा लंबित शिकायत को ट्रैक भी किया जा सकता है।
साथ ही बिल सुधार के लिए जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होने से दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। तय समय सीमा के अंदर बिजली बिलों की शिकायतों का निराकरण होगा। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए अधिकारियों को बिल सुधार के लिए आईटी विभाग से यूजर आईडी व पासवर्ड संबंधित वृत्त में प्रबंधक (आईटी) को उपलब्ध कराए गए हैं। यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी है।
ऐसे होगा बिजली बिलों में सुधार
वितरण केंद्र या जोन प्रभारी अपने प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ डीजीएम को भेजेगा। यदि बिल सुधार की राशि 20 हजार रु. तक हुई तो डीसीएम अपने स्तर से सभी दस्तावेजों की जांच के बाद अनुमोदन या अस्वीकार करके वितरण केंद्र व जोन को वापस करेगा। यदि राशि 20 हजार रु. से अधिक है तो अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को भेजेगा। संबंधित महाप्रबंधक सभी दस्तावेजों की जांच के बाद स्वीकार कर या तो अनुमोदन करेगा अथवा अस्वीकार का रिमार्क देगा।
अस्वीकार होने के बाद यदि वितरण केंद्र या जोन अधिकारी को फिर भी लगता है कि बिल सुधार जरूरी है तो वह सटीक कारणों के साथ अपना प्रस्ताव व अनुशंसा पुनः भेज सकता है।
डीजीएम स्तर से 20 हजार तक के बिजली बिल संशोधित होंगे
पोर्टल पर कस्टमर नंबर व मोबाइल दर्ज कर ओटीपी के जरिए लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद अपनी बिजली बिल संबंधी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें कि अभी तक बिजली बिलों में सुधार का अनुमोदन महाप्रबंधक स्तर पर दिए जोन की व्यवस्था थी। लेकिन 26 सितंबर 2024 की संचालक मंडल बैठक के प्रस्ताव पर संचालक मंडल में 20 हजार रु. तक राशि के बिजली बिल सुधार का अनुमोदन उप महाप्रबंधक (डीजीएम) स्तर पर देने का निर्णय लिया।