SHIVPURI NEWS - बहू के आत्महत्या मामले में, कुशवाह परिवार दोषमुक्त

Bhopal Samachar

शिवपुरी। चार साल पहले हुई ग्रहणी की आत्महत्या मामले में न्यायालय ने साक्ष्य पड़ताल के आधार पर आरोपी पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी को दोषमुक्त कर दिया। जबकि मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर आरोप लगाया था कि बेटी की आत्महत्या नहीं हत्या हुई है। इस मामले में आरोपी पक्ष साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया है।

अभियोजन पक्ष के वकील अरविंद दुबे ने बताया कि 23 मार्च 2021 को इंदार थाने में रतिराम कुशवाह ने सोबरन चौकीदार को बताया कि उसके भतीने जितेंद्र कुशवाह की पत्नी शिवकुमारी ने रात 1 बजे फांसी लगा ली है। जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। पुलिस ने मामले को पड़ताल की तो पुलिस को गले में फांसी के निशान मिले। जबकि  मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके ससुराली पक्ष ने उनकी बेटी को आत्महत्या को प्रेरित किया।

दरअसल 7 साल विवाह के हो जाने के बाद भी एक भी संतान न होने से पत्नी तनाव में थी और डॉक्टर के इलाज भी चल रहे थे। इस मामले में वधू पक्ष से मां पिता रामकृष्ण शोभा ने आरोप लगाया कि इस आत्महत्या की परिस्थिति के लिए आरोपी ससुर करण सिंह कुशवाह, सास पुनिया बाई, जेठ कल्लाराम, निठानी कल्लो बाई और देवर चंद्रेश दोषी है।

लेकिन जांच पड़ताल में यह आरोप निराधार निकले और 498, 304 बी, 506 भादवि दहेज प्रताड़ना के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ए के गुप्ता ने आरोपी बनाए गए ससुराली जनों को दोषमुक्त कर दिया। मामले की पैरवी एडवोकेट अरविंद दुबे ने की।