SHIVPURI NEWS - कोर्ट रोड के व्यापारी विनोद जैन को चेक बाउंस के मामले में सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शहर के कोर्ट रोड़ निवासी पूर्व भाजपा नेता एवं आतिशबाजी विक्रेता विनोद जैन को चेक बाउंस के मामले में माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी श्रीमती रूपम तोमर के द्वारा दोषी पाते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 25 लाख 84 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक जितेन्द्र गोयल के द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार परिवादी भगवतशरण गोयल पुत्र कैलाश नारायण गोयल निवासी सदर बाजार शिवपुरी व्यवसाय  शिव आयरन इण्डस्ट्रीज के द्वारा अपने परिचित होने के चलते आरोपी विनोद जैन पुत्र भगवती प्रसाद जैन निवासी कोर्ट रोड शिवपुरी जो कि जमीन व्यापार का कार्य करते है और बतौर व्यापार करने के लिए विनोद जैन ने परिवादी भगवतशरण गोयल से राशि 17 लाख रुपये मय ब्याज सहित 25 लाख रुपये लौटाने को लेकर उधार राशि ली थी

जिसके एवज में विनोद के द्वारा दिनांक 01.10.2018 को इलाहाबाद बैंक का चेक राशि 17 लाख रुपये मय ब्याज सहित 25 लाख रुपये का चेक परिवादी भगवतशरण को दिया, जिस पर परिवादी ने अपने बैंक खाता एचडीएफसी में उक्त राशि को प्राप्त करने के लिए बैंक में लगाया तो वहां से दिए गए चेक को बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित किया गया, इसके बाद भी परिवादी ने चेक के माध्यम से दी गई राशि को प्राप्त करने के लिए अभियुक्त विनोद जैन को नोटिस जारी कर चेक बाउंस के तहत धारा 138 के तहत माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।

यहां प्रकरण की विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी श्रीमती रूपम तोमर के द्वारा आदेश जारी कर अभियुक्त के आचरण एवं पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा-117 के द्वारा दर्शाये मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त विनोद जैन को पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1861 की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्धि पर एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है

एवं अभियुक्त विनोद जैन परिवादी भगवतशरण गोयल को प्रतिकर की राशि 25 लाख 84 हजार रुपये जिसमें 81 हजार रुपये न्यायालय शुल्क एवं 1 हजार रुपये नोटिस व्यय के दिए जाने का आदेश पारित किया है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषक जितेन्द्र गोयल के द्वारा की गई।