शिवपुरी। जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु आयोजित नसबंदी शिविरों में निश्चित सेवा पर प्रदायगी दिवस में अधिकतम 30 नसबंदी किए जाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करैरा पर पदस्थ बीईई मधु लता दुबे को सीएमएचओ द्वारा निलंबित कर दिया गया।
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर ने जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आयोजित किए जाने वाले नसबंदी शिविर में किए जाने वाले ऑपरेशन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की हुई है जिसके अनुसार एक निश्चित सेवा प्रदायकी दिवस में 30 से अधिक नसबंदी नहीं की जा सकती हैं
लेकिन करैरा विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा पर दिनांक 11 जनवरी 2025 को आयोजित नसबंदी शिविर में 26 नसबंदी ऑपरेशन विकास खंड नरवर तथा 25 नसबंदी ऑपरेशन विकासखंड करैरा के किए गए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है।
इसे देखते हुए नसबंदी शिविर आयोजित करने हेतु पूर्ण रूप से बीईई जवाबदेह होते हैं। इसीलिए करेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ प्रभारी बीईई श्रीमती मधु लता दुबे को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है निलंबन काल में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदरवास रहेगा।