शिवपुरी। जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने बुजुर्ग माता-पिता के अविवाहित पुत्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद उन्हें 45 लाख, 45 हजार रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति धनराशि चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी देने के आदेश दिए हैं।
मामले में पैरवी अधिवक्ता मनीष कुमार मित्तल के द्वारा की गई। 20 नवंबर 2023 को शिक्षक अंकित शर्मा सतनवाड़ा से शिवपुरी अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तभी बालाजी धाम मंदिर के सामने शिवपुरी की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।
हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया और मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली ने टक्कर मारने वाले वाहन के चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया और ट्रक को जब्त कर लिया।
मृतक शिक्षक अंकित सीएम राइज स्कूल बदरवास में शिक्षक वर्ग 2 के रूप में पदस्थ था और इसके माता-पिता सावित्री शर्मा एवं जयराम शर्मा द्वारा सड़क दुर्घटना में बेटे की मृत्यु की क्षतिपूर्ति धनराशि के लिए क्लेम प्रकरण अधिवक्ता मित्तल के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत कराया।
न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति के बाद तथा आवेदक एवं अनावेदकों की साक्ष्य के बाद मृतक की आय एवं उसके भविष्य की प्रगति को देखते हुए सभी तथ्यों पर विचार कर 45 लाख 45 हजार 40 रुपए की क्षतिपूर्ति धनराशि दिए जाने का निर्णय पारित किया है।