शिवपुरी। शिवपुरी के प्रशासन थोक सब्जी व फल के व्यापारियों को अस्थायी रूप से किराए पर देने के लिए भूखंडो के चयन के लिए 8 जनवरी को लॉटरी सिस्टम से दुकानों का बटौना कर दिया,यह आवंटन प्रक्रिया नियमों को तोड़कर की गई। इस कारण अब इन भूखंड का आबंटन रद्द कर दिया गया। इस प्रक्रिया से मंडी बोर्ड को 380 लाख का नुकसान है।
बोर्ड के प्रबंध संचालक ने लिखा पत्र
मत्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम की ओर से 9 जनवरी को मंडी के भारसाधक अधिकारी और सचिव को पत्र जारी किया गया। एमडी ने लिखा है कि आपके द्वारा पुरानी अनाज मंडी में थोक सब्जी व फल व्यापारियों को स्थायी रूप से किराए पर देने के
लिए भूखंडों के चयन के लिए 8 जनवरी को लॉटरी आयोजन किया।
इस संबंध में संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय ग्वालियर ने नियमों के संबंध में पत्र के जरिए आपको अवगत कराया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि मन कृषि उपज मंडी नियम 2009 के तहत लॉटरी से आवंटन का प्रावधान नहीं होने से उक्त कार्यवाही तत्काल निरस्त करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें।
एमडी ने संयुक्त संचालक ग्वालियर को निर्देश दिए हैं कि उक्त कार्रवाई तत्काल निरस्त कराएं और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधितों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर 10 दिन में उपलब्ध कराएं। मंडी बोर्ड एमडी ने यह लेटर कलेक्टर शिवपुरी को भी भेजा है।
टेंडर से ज्यादा मुनाफा
पुरानी गल्ला मंडी में 17 से 18 वर्ग मीटर साइज के प्लॉट लॉटरी से आवंटित किए गए थे। प्रति प्लॉट मासिक किराया 72 रु. वर्ग मीटर के हिसाब से 1250 रु. निर्धारित किया गया। इस प्रकार 83 प्लॉट से प्रति माह 1.03 लाख रु. की आमदनी मंडी को होती। पुरानी गल्ला मंडी की कलेक्टर
गाइड लाइन से व्यावसायिक रेट 27100 रु. प्रति वर्ग मीटर है। इस हिसाब से प्रति प्लॉट की रेट 4.60 लाख रु. से ज्यादा आंकी जा रही है। इस प्रकार 83 प्लॉट से मंडी को सीधे 3.81 करोड़ रु. की आय अनुमानित है। वहीं मासिक किराया अलग से जमा होगा।
प्लॉट आवंटन में ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया
प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में भूखंड व संरचना का आवंटन मा कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के तहत करने का प्रावधान है। प्लॉट आवंटन प्रक्रिया ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है। कलेक्टर गाइडलाइन की रेट से प्लॉट की रेट निर्धारित होती है। ऑनलाइन निविदा में 10% अमानत राशि जमा कराकर नीलामी से प्लॉट आवंटित होते हैं।
पुरानी गल्ला मंडी शिवपुरी में लॉटरी पद्धति से कराई गई प्लॉट आवंटन प्रक्रिया मंडी बोर्ड भोपाल से निरस्त कर दी है। हमने व्यवस्था बनाने के लिए अस्थायी प्लॉट आवंटन कराए थे। अब प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया मंडी बोर्ड से जारी दिशा निर्देशों के तहत ही होगी। - उमेश कौरव, एसडीएम एवं भार साधक अधिकारी, मंडी समिति शिवपुरी