OMG! भैंस का गर्भपात करने वाले युवक को 1 साल कैद की सजा - SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar

करैरा। जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने लाठी मारकर भैंस का गर्भपात कराने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल कैद व 2 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी कल्याण सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी करैरा ने की।

अभियोजन के मुताबिक 21 अगस्त 2018 को करैरा के काली पहाड़ी निवासी मुकेश बंशकार की भैंस गांव की अन्य भैंसों के साथ शिशुपाल पुत्र विजय बहादुर यादव के खेत में घास चरने चली गई थी। इस दौरान वहां पर शिशुपाल आया और उसने भैंसों को लाठियों से मारना शुरू कर दिया। एक लाठी उस समय मुकेश की गर्भवती भैंस को लगी, जिससे भैंस के अंदर पल रहा बच्चा खत्म हो गया और भैंस भी घायल हो गई।

 इस घटना को नीलू वंशकार व महेश वंशकार ने मौके पर देखा था, जिसके बाद मामले की शिकायत दिनारा थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी शिशुपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।