शिवपुरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग शिवपुरी उमेश चन्द्र कौरव द्वारा मध्यप्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत अनुभाग शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत समस्त संचालित मैरिज गार्डन, वाटिका, होटल के सामने आम रोड पर वाहनों की पार्किंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। वह केवल मैरिज गार्डन, वाटिका, होटल के अंदर ही निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडा करेंगे।
यदि कोई मैरिज गार्डन, वाटिका, होटल का संचालक इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य ससंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।