SHIVPURI NEWS - सत्र न्यायालय ने खारिज की दहेज प्रताड़ना की अपील, सास और पति हुए दोषमुक्त

Bhopal Samachar

शिवपुरी।  जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला द्वारा दहेज प्रताड़ना के आरोप में सेशन न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरूद्ध की गई अपील को खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोनी गोस्वामी नामक महिला ने अपने पति विनोद व सास गुड्डी पर दो लाख रुपये दहेज में लाने के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उक्त आरोपों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय में मामले की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने आरोपित पति व सास को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया था। इस मामले में मुक्त सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ सोनी गोस्वामी ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की। अपील पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने फरियादिया की अपील निरस्त कर दिया है।

विचारण न्यायालय के अपने निर्णय में दिये गये निष्कर्ष में उल्लेख किया है कि, कोई अवैधता, अनुचितता अथवा विधि की त्रुटि नहीं पाई जाती है। परिणाम स्वरूप वर्तमान दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रकरण में आरोपीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता संजीव बिलगैयां द्वारा की गई।