बैराड। बैराड़ के खरई डाबर में तीन साल पहले खेत पर चारा लेने गई 60 साल की महिला की सिर पर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी थी। हमलावर महिला के पैरों से चांदी के कड़े व कानों के सोने के फूल निकालकर ले गया था। पुलिस ने अंधे हत्याकांड में आरोपी को धर दबोचा। अब मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 27 जनवरी 2022 की दोपहर 11 से 12 के बीच उसकी पत्नी पंखोबाई घर से चारा लाने की कहकर चक वाले खेत पर गई थी। हर दिन की तरह चारा लेकर शाम 5 बजे घर लौट आती थी, लेकिन शाम 6 बजे तक इंतजार किया। फिर भाई पूरत, शिवराज व पड़ोसी सीता यादव को बताया। अन्य गांवों के साथ जाकर पत्नी को ढूंढने खेत की तरफ निकले।
शाम 7 बजे चक्क वाले खेत पर पत्नी की लाश दिखी। बीच खेत में मृत मिली। माथे पर गंभीर चोट के निशान थे और समीप ही 10 किलो का पत्थर पड़ा था, जिस पर खून के निशान थे। चांदी के कड़े व नाक के सोने के फूल गायब थे। किसी ने हत्या कर जेवर लूट लिए थे। बैराड़ थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपी शिवदयाल जाटव को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने पंखों बाई की हत्या कर जेवर लूटकर अपने साढू भाई के यहां रखना स्वीकार लिया। पुलिस ने जेवर जब्त कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
साक्ष्य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शिवदयाल जाटव को भादवि की धारा 302, 394 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शिक्कांत कुलश्रेष्ठ पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी ने की।