पिछोर। न्यायालय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार गहलोत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में पति केशव लोधी उम्र 40 साल पुत्र किशोरीलाल निवासी नई बस्ती पलवल हरियाणा पूर्व पता सिरसौद थाना अमोला को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार ग्राम बिलरई निवासी वीरेंद्र प्रताप सिंह परमार ने 7 फरवरी 2020 को पिछोर थाने में सूचना दी कि पनिहारी के तालाब के पास मिलिट्री एरिया में कुएं के अंदर महिला की लाश पड़ी है। शव निकालकर पीएम कराया और मर्ग कायम किया।
विवेचना में हत्या प्रतीत होने पर अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। मृतका की पहचान संपत बाई लोधी के रूप में हुई। छानबीन में सामने आया कि सिरसौद में 1997 में केशव अपने परिवार के संग रहता था। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों भाग गए।
बाद में पकड़े जाने पर संतप बाई लोधी ने बयान दिए और केशव लोधी के संग पलवल रहने लगी। लेकिन लड़ाई से तंग आकर केशव, संपत को पनिहारी गांव लाया। सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। साड़ी में दो बड़े पत्थर बांधकर कुएं में डुबो दिया।
विवेचना में संदेही केशव उर्फ बल्लू पाल पुत्र किशोरी लाल पाल को गिरफ्तार किया। केशव पाल ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल पत्थर जब्त किया। मृतका का उसके बच्चों से डीएनए परीक्षण कराया और कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने पुलिस विवेचना के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को आजीवन कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अधिकारी अमित वर्मा की। मामले की विवेचना एसआई संजीव पंवार ने की थी।