ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिवपुरी शहर की गणेश होजरी के संचालक इंदर कुमार गोयल पर सिटी कोतवाली शिवपुरी में हुई दर्ज बलात्कार की एफआईआर निरस्त करते हुए कहा कि सहमति से बनाए संबंध का मामला है। यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, कानून का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे मुकदमे को आगे नहीं चलाया जा सकता है।
शिवपुरी शहर की टेकरी पर स्थित गणेश होजरी के संचालक इंदर कुमार गोयल पर एक युवती ने 14 फरवरी-2024 को कोतवाली थाना शिवपुरी में बलात्कार का केस दर्ज कराया। उसने बताया पीड़िता टेकरी स्थित होजरी पर काम करती थी। इंदर गोयल इस दुकान के मालिक थे। इंदर गोयल व पीड़िता के बीच बातचीत होने लगी। गोयल ने उससे शादी का वादा किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
लेकिन एक दिन गोयल से शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने मना करा दिया। इंदर ने उसे बुलाया और डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया। डर के कारण वह तत्काल एफआईआर के लिए नहीं गई। घरवालों को पूरी बात बताई तो एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस इंदर गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
इस एफआईआर को इंदर गोयल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी ओर से अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने तर्क दिया कि सहमति से संबंध बनाए। पीड़िता साथ घूमी और घटना के तुरंत बाद एफआईआर नहीं कराई गई। पीड़िता की ओर से याचिका का विरोध किया गया कि वह अनुसूचित जाति की है। घटना के कारण डर गई, जिसकी वजह से तत्काल एफआईआर नहीं कराई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एफआईआर निरस्त कर दी।