शिवपुरी। न्यायालय ने उधार लिए रुपए न चुकाने और पर्याप्त निधि न होने की वजह से बाउंस हुए चेक के मामले में एक आरोपी को 6 माह के कारावास तथा 2,78800 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है। परिवादी की ओर से इस मामले में पैरवी सीनियर अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा की गई थी।
अभियोजन के मुताबिक परिवादी सुरेश कुमार रजक पुत्र श्री लक्ष्मण लाल रजक द्वारा शासकीय सेवा में पदस्थ आरोपी अमित चिड़ार पुत्र श्री पदम द्वारा परिवादी सुरेश रजक से से अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगस्त 2019 में 205000 रुपए उधार लिए। 9 माह बाद उसने भारतीय स्टेट बैंक शाखा माधव चौक का 205000 की धनराशि का एक चेक उधार की राशि लोटाने के लिए परिवादी को दिया।
परिवादी ने इस चेक को अपने ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स शाखा शिवपुरी में जमा किया। चेक में पर्याप्त निधि ना होने की कारण चेक बाउंस हो गया। अभिभाषक मनीष कुमार मित्तल द्वारा आरोपी को इस मामले में विधिवत सूचना पत्र भेजा गया। इसके बावजूद आरोपी ने चेक में वर्णित धनराशि परिवादी को अदा नहीं की। मजबूरन परिवादी ने न्यायालय में अपने अभिभाषक के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया। जिसमें साक्ष्यों के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। प्रकरण खर्चा भी न्यायालय द्वारा परिवादी सुरेश रजक परिवादी को दिलाया गया है।