शिवपुरी। बिस्कुट दिलाने के बहाने 5 साल के बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य करने के जुर्म में कोर्ट ने 22 साल के युवक को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। 9 माह पहले हुई घटना में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय शिवपुरी ने फैसला सुनाया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय जिला-शिवपुरी ने आरोपी गुलाब (22) पुत्र गोविंदी केवट निवासी ग्राम पगारा थाना भौंती को भादवि की धारा 377 भादवि एवं एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (व्ही) में आजीवन कारावास एवं कुल 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़ित बालक की मां ने भौंती पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 मार्च 2024 की शाम 4 बजे उसका बच्चा बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। काफी देर बाद वापस नहीं आने पर बाहर जाकर देखा तो बच्चा नजर नहीं आया। दूसरे बच्चों ने पूछने पर बताया कि वह दुकान की तरफ गया है।
तभी बच्चा दूर से रोता हुआ आया और उसके पीछे गांव का गुलाब केवट भी आया। पूछने पर बच्चे ने बताया कि गुलाब उसे बिस्कुट दिलाने के बहाने सरसों के खेत में ले गया। बच्चे ने अपने संग हुए अप्राकृतिक कृत्य के बारे में बताया। आरोपी ने धमकाया कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा।
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों को सुनने के बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी गुलाब केवट को आजीवन कैद व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।