SHIVPURI NEWS - ट्रैक्टर ने राजेंद्र को कुचलकर मार दिया,बीमा कंपनी देगी परिजनों को 18 लाख डेथ क्लेम

Bhopal Samachar

शिवपुरी। सड़क हादसे में कारीगर की मौत होने पर पत्नी.बेटे व वारिसों को बीमा कंपनी 18 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देगी। यह आदेश पंचम मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय शिवपुरी ने ने सुनाया है। मामले में पैरवी एडवोकेट मनीष कुमार मित्तल ने की।

अभियोजन के अनुसार ग्राम बगरा साजौर निवासी राजेंद्र लोधी 22 अक्टूबर 2023 की शाम 4 बजे गरगज की पहाड़ियों से होते हुए अपने खेत पर जा रहा था। ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 07 एवी 0813 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाते हुए राजेंद्र लोधी को कुचल दिया। हादसे में राजेंद्र लोधी की मौके पर ही मौत हो गई।

अमोला थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मृतक राजेंद्र लोधी की पत्नी राजवती व उसके बेटे सहित अन्य वारिसों ने वकील मनीष कुमार मित्तल के जरिए कोर्ट में दावा दायर किया। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य व बहस को सुना।

मृतक राजेंद्र लोधी की पत्नी राजवती व अन्य वारिसों को लगभग 18 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं। साथ ही बीमा कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि क्लेम प्रकरण प्रस्तुत होने की तारीख 22 जनवरी 2024 से सारी क्षतिपूर्ति राशि पर 6ः की दर से वार्षिक ब्याज भी अदा करे। इसके अलावा संपूर्ण प्रकरण का खर्चा भी वहन करना होगा।