SHIVPURI NEWS - पति की प्रताड़ना से फांसी के फंदे पर लटक गई पत्नी,10 साल का कारावास

Bhopal Samachar

करैरा। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने विवाहिता द्वारा दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या के जुर्म में पति को दोषी पाया है। आरोपी पति साहब सिंह कुशवाह को 10 साल की कैद और 1 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जबकि ससुराल पक्ष के शेष आरोपी जयेन्द्र सिंह, कुंजा, रायसिंह, नीलम, टुंडा, महादेवी व गौमती आदि को बरी कर दिया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की। कोर्ट कार्रवाई में मुंशी संजय तोमर की अहम भूमिका रही।

अभियोजन के अनुसार करैरा थाने के ग्राम झंडा (सिद्धपुर) निवासी आरती पत्नी साहब सिंह कुशवाह ने 14 मार्च 2020 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतिका पिता रामहेत पुत्र मूंगाराम ने आरोप लगाए कि दहेज में कैश और बाइक मांगते थे। समाज की पंचायत जोड़ी, फिर भी बेटी को प्रताड़ित करना बंद नहीं किया।

बेटी को उसका पति साहब सिंह, जेठ जयेंद्र सिंह, जेठानी कुजा, ससुर रायसिंह, छोटी ननद नीलम, नंदोई टुंडा, जेठानी की मां महादेवी, दादी गोमती प्रताड़ित करते हैं। करैरा थाना पुलिस ने विवेचना कर दहेज एक्ट की धारा 3/4 के तहत केस दर्ज किया।

विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य और दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए पति साहब सिंह को 10 साल की कैद एवं 1 हजार रु. के अर्थदंड की सजा सुनाई है।