करैरा। घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला करने व उसकी माँ को घायल करने वाले पति.पत्नी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह करैरा ने आरोपी पति मोहन स्वरूप व पत्नी किरन बाई शर्मा को हत्या के प्रयास के जुर्म में दोष सिद्ध होने पर 10.10 साल की कैद एवं 2700.2700 के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय व कोर्ट मुंशी संजय तोमर ने न्यायालय कार्रवाई में सहयोग किया।
अभियोजन के अनुसार ग्राम करही निवासी फरियादी सचिन शर्मा उम्र 21 साल पुत्र रामगोपाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 23 मई 2023 की रात 8 बजे घर में घुसकर मोहन स्वरूप और किरन बाई ने अपने बेटे के साथ घर में घुसकर मारपीट कर दी। लाठी व डंडों से पीटा जिससे सिर में गंभीर चोट आई। बचाने आई मां रामकुमारी शर्मा को भी लाठी व डंडों से पीटा। पड़ोसियों ने बीच बचाव किया।
करैरा अस्पताल से जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया। शिवपुरी में सीटी स्कैन कराने पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर 17 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाया है। आरोपी पति मोहन स्वरूप व पत्नी किरन बाई शर्मा निवासी ग्राम करही को भादंवि की धारा 307, 452, 324, 323. 294. 506वी 34 भादवि के आरोप में सजा सुनाई है।