करैरा। प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने ने भादवि की धारा 307, 326, 324, 323, 294, 506 बी 34 में आरोपी रामहेत बंशकार, कम्मू जाटव, बाबूजी वंशकार को 1-1 साल की कैद व 500-500 रु. का अर्थदंड और आरोपी सुरेश वंशकार को 10 साल की सजा व 5 हजार रु. के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय और कोर्ट कार्रवाई में मुंशी संजय तोमर का सहयोग रहा। अभियोजन के अनुसार पड़ोसी रामहेत वंशकार, सुरेश बंशकार, कम्मू जाटव, बाबूजी वंशकार चारों लाठी व कुल्हाड़ी लेकर आए और पुरानी रंजिश पर लक्ष्मण जाटव से गाली गलौज कर दी।
गालियां देने से मना किया तो सुरेश वंशकार ने लक्ष्मण पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर घायल होने के बाद लाठियों से पीटा। लक्ष्मण के चिल्लाने पर मौके पर भगवत जाटव, स्वराज खान ने आकर बचाया। इलाज के लिए लक्ष्मण को करैरा अस्पताल भर्ती कराया।
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सबूत व गवाहों के आधार पर 2 दिसंबर को सजा सुनाई है। जिसमें सुरेश को 10 साल व अर्थदंड सहित अन्य को 1-1 साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है।