करैरा। आपस में लड़ रहे पिता-पुत्र का बीच बचाव कराने वाले युवक पर ही हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मामले में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को सजा सुनाई है। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने हत्या के जुर्म में दोषी दीपक उम्र 26 साल पुत्र ठाकुरदास जाटव, ठाकुरदास उम्र 47 साल पुत्र मनीराम जाटव, बालकिशन उर्फ गोलू उम्र 22 साल पुत्र ठाकुरदास जाटव निवासी मीट मार्केट के पास करैरा को धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुनील भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार फरियादी राजू खटीक ने करैरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह और संजय खटीक 28 जुलाई 2022 की रात 10:30 बजे मीट मार्केट पुल के पास से निकल रहे थे। उन लोगों ने देखा कि कुलदीप खटीक की ठकुरी उर्फ ठाकुरदास जाटव, बालकिशन उर्फ गोलू जाटव, दीपक जाटव व दो अन्य व्यक्ति मिलकर मारपीट कर रहे थे।
दीपक जाटव कुल्हाड़ी, बालकिशन उर्फ गोलू जाटव लोहे का सब्बल, ठकुरी उर्फ ठाकुरदास जाटव डंडे सहित पांचों लोगों ने हमला कर कुलदीप को जमीन पर गिरा दिया। बड़ा पत्थर उठाकर सिर पर पटक दिया। लोगों के चिल्लाने पर रविंद्र खटीक और सोनू खटीक मौके पर आए।
घायल कुलदीप को करैरा अस्पताल लाए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ठकुरी, बालकिशन, दीपक व दो अन्य अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जहां न्यायालय ने पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को सजा सुनाई।