शिवपुरी। शिवपुरी शहर को स्वच्छता की रेटिंग सुधारने के लिए नगर पालिका शिवपुरी अपने निकाय क्षेत्र में खाली पड़े प्लॉटों की गणना शुरू कर रही है। इससे नगर पालिका को आर्थिक लाभ भी होगा,साथ में शिवपुरी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर होगा।
अभी तक नगर पालिका शिवपुरी बने हुए आवासों पर ही संपत्ति कर वसूलती थी,निकाय क्षेत्र में खाली प्लाटों पर भी नगर पालिका को सालाना संपत्ति कर वसूलने का अधिकार है लेकिन नगर पालिका ऐसा नही करती थी,लेकिन अब नगर पालिका खाली प्लाट के मालिक से भी संपत्ति कर वसूल सकती है।
नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ इशांक धाकड ने बताया कि नपा शहर की सडको और अन्य जगह की सफाई करती है लेकिन निकाय क्षेत्र की कंपनियों के सैकड़ों खाली प्लॉट डस्टबिन बने हुए है,उन पर कचरा फेंका जाता है,इन खाली प्लाटो की सफाई नही करती,इस कारण इन प्लॉटों पर कचरा डला रहता है,वही कुछ भूखंड प्लाट ऐसे भी है जिन पर साल में 8 माह तक पानी भरा रहता है,कचरा फेंके जाने पर यह दलदल या कीचड़ का रूप ले लेते है। इस कारण यहां मक्खी मच्छर और ऐसे जीवाणु पनपते है जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते है।
अब नगर पालिका शिवपुरी शहर में पड़े खाली प्लाटो की गणना करके गंदगी वाले भूखंड को चिन्हित कर जुर्माने की कार्यवाही करेगें। माना जा रहा है कि नगर पालिका निकाय में खाली पडे प्लॉटो से भी सालना संपत्ति कर वसूला जा सकता है यह कदम नगर पालिका की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।
ऐसे हुआ अर्थदंड का प्रावधान तय
ऐसे भूखंड, जिसका ग्राउंड लेबल सड़क से नीचा हो एवं भूखंड की बाउंड्री वॉल 6 फुट से अधिक निर्मित हो, ग्राउंड लेवल सड़क लेबल से कम होने से गंदगी हो, अथवा गंदगी फैलने की संभावना हो, पर अर्थदंड 2.5 रुपए प्रति वर्ग फुट अधिकतम 5000/- रुपए लगेगा।
ऐसे भूखंड, जिसका ग्राउंड लेबल रोड लेबल से ऊंचा है। लेकिन भूखंड की बाउंड्री वाले 6 फुट ऊंचाई से कम होने या नहीं होने के कारण कचरा भरकर गंदगी होने या गंदगी होने की संभावना होने पर आरोपित अर्थदंड 2.5 रुपए प्रति वर्ग फीट अधिकतम 5000/- रुपए वसूला जाएगा।
ऐसे भूखंड, जिनका ग्राउंड लेवल से सड़क लेवल से कम है तथा भूखंड की बाउंड्री वॉल 6 फीट की ऊंचाई से कम है या निर्मित न होने के कारण गंदगी होती है अथवा गंदगी होने की संभावना है पर अर्थदंड 5 रुपए प्रति वर्ग फुट अधिकतम 15 हजार रुपए के जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
अभी तक नगर पालिका शिवपुरी बने हुए आवासों पर ही संपत्ति कर वसूलती थी,निकाय क्षेत्र में खाली प्लाटों पर भी नगर पालिका को सालाना संपत्ति कर वसूलने का अधिकार है लेकिन नगर पालिका ऐसा नही करती थी,लेकिन अब नगर पालिका खाली प्लाट के मालिक से भी संपत्ति कर वसूल सकती है।
नगर पालिका शिवपुरी के सीएमओ इशांक धाकड ने बताया कि नपा शहर की सडको और अन्य जगह की सफाई करती है लेकिन निकाय क्षेत्र की कंपनियों के सैकड़ों खाली प्लॉट डस्टबिन बने हुए है,उन पर कचरा फेंका जाता है,इन खाली प्लाटो की सफाई नही करती,इस कारण इन प्लॉटों पर कचरा डला रहता है,वही कुछ भूखंड प्लाट ऐसे भी है जिन पर साल में 8 माह तक पानी भरा रहता है,कचरा फेंके जाने पर यह दलदल या कीचड़ का रूप ले लेते है। इस कारण यहां मक्खी मच्छर और ऐसे जीवाणु पनपते है जो मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते है।
अब नगर पालिका शिवपुरी शहर में पड़े खाली प्लाटो की गणना करके गंदगी वाले भूखंड को चिन्हित कर जुर्माने की कार्यवाही करेगें। माना जा रहा है कि नगर पालिका निकाय में खाली पडे प्लॉटो से भी सालना संपत्ति कर वसूला जा सकता है यह कदम नगर पालिका की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।
ऐसे हुआ अर्थदंड का प्रावधान तय
ऐसे भूखंड, जिसका ग्राउंड लेबल सड़क से नीचा हो एवं भूखंड की बाउंड्री वॉल 6 फुट से अधिक निर्मित हो, ग्राउंड लेवल सड़क लेबल से कम होने से गंदगी हो, अथवा गंदगी फैलने की संभावना हो, पर अर्थदंड 2.5 रुपए प्रति वर्ग फुट अधिकतम 5000/- रुपए लगेगा।
ऐसे भूखंड, जिसका ग्राउंड लेबल रोड लेबल से ऊंचा है। लेकिन भूखंड की बाउंड्री वाले 6 फुट ऊंचाई से कम होने या नहीं होने के कारण कचरा भरकर गंदगी होने या गंदगी होने की संभावना होने पर आरोपित अर्थदंड 2.5 रुपए प्रति वर्ग फीट अधिकतम 5000/- रुपए वसूला जाएगा।
ऐसे भूखंड, जिनका ग्राउंड लेवल से सड़क लेवल से कम है तथा भूखंड की बाउंड्री वॉल 6 फीट की ऊंचाई से कम है या निर्मित न होने के कारण गंदगी होती है अथवा गंदगी होने की संभावना है पर अर्थदंड 5 रुपए प्रति वर्ग फुट अधिकतम 15 हजार रुपए के जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
यह बोले सीएमओ
नगर पालिका सीएमओ ईशांक धाकड़ ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी पाए जाने पर प्लॉट मालिकों के खिलाफ 3 दिसंबर मंगलवार से जुमनि के रूप में चालानी कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका सीएमओ ईशांक धाकड़ ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में खाली पड़े प्लॉटों में गंदगी पाए जाने पर प्लॉट मालिकों के खिलाफ 3 दिसंबर मंगलवार से जुमनि के रूप में चालानी कार्रवाई की जाएगी।