शिवपुरी। शिवपुरी जिले के कोलारस नगर के जगतपुर क्षेत्र में शांति नगर के नाम से एक 27 बीघा कॉलोनी काटी जा रही है,यह कॉलोनी फर्जी अनुमति से काटी जा रही है। इस मामले में शिवपुरी समाचार डॉट कॉम ने 7 नवंबर को फर्जी अनुमति से कॉलोनी काटने वाली MLT कंपनी को नोटिस जारी शीर्षक से खबर का प्रकाशन किया था,इस मामले को कोलारस नगर पालिका ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनाइजर ललित मोहन गोयल निवासी सदर बाजार शिवपुरी को नोटिस जारी किया है।
शिवपुरी शहर के सदर बाजार में निवास करने वाले संध्या ग्रीन कॉलोनी और संध्या लक्जरिया हाई बिल्डिंग का निर्माण करने वाली कंपनी ही कोलारस नगर में शांति नगर का निर्माण कर रही है। कोलारस थाने में दो अवैध कॉलोनी काटने के मामले में महेंद्र गोयल और उनके बेटे तनुज गोयल पर दो मामले पूर्व में दर्ज हो चुके है। कोलारस में शांति नगर कॉलोनी को काटने वाले महेंद्र गोयल और बेटा ललित मोहन गोयल है।
कॉलोनाइजर के द्वारा इस कॉलोनी में ने सीसी डालकर टीएंडसीपी सहित विकास अनुमति का बोर्ड लगाकर काटा जा रहा है खास बात यह है कि नगर परिषद क्षेत्र में कट रही इस कॉलोनी की कोई भी अनुमति य दस्तावेज एवं टैक्स नगर परिषद मे जमा नहीं किया गया अब बड़ा सवाल यहां बनता है कि जब नगर परिषद में कॉलोनी का टैक्स जमा नहीं हुआ तब विकास अनुमति कैसे प्राप्त हो गई।
क्या यह अनुमति फर्जी है या फिर इन्हें नगर की भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाने के लिए लेनदेन कर रचा गया है इन माफियाओं पर पूर्व मे अन्य कॉलोनी काटने को लेकर प्रशासन का हंटर चल चुका है बावजूद इसके बेखौफ होकर नई कंपनियों के निर्माण में जुटे हुए है।
परत दर परत इस प्रकरण को समझते है
कोलारस नगर के जगतपुर के रेलवे स्टेशन के नजदीक सर्वे न. 9/4,10/4, 46 मिन -1, 48 मिन-1, 48 मिन -2,49, 13 मिन -2,53/3/2,45,50 कुल रकवा 5.457 हेक्टेयर पर महेन्द्र पुत्र रामजीदास गोयल द्वारा विकास अनुमति के लिए 2013 मे आवेदन किया जाता है इस आवेदन में कालोनी का नाम अंकित नहीं था जिसे अब शांतिनगर का बोर्ड लगाकर अपने सपनो का घर बताकर काटा जा रहा है।
खास बात यह है कि नगर परिषद को इस अनुमति की भनक 11 वर्षों तक नहीं है जबकि विकास अनुमति में 2 प्रतिशत टैक्स नगर परिषद मे जमा होना था यह बात का खुलासा तब हुआ जब आरटीआई कार्यकर्ता ने शांति नगर कालोनी की जानकारी सूचना के अधिकार आवेदन के माध्यम से मांगी जिसके जवाब मे नगर परिषद ने कहा कि इस कॉलोनी की जानकारी कार्यालय पर उपलब्ध नहीं है क्या यह बात इसको प्रमाणित करती है की कॉलोनाइजर ने धनबल और बाहुबल के माध्यम से यह अनुमति हासिल की है।
क्या 3 साल की वैधता वाला कॉलोनाइजर लाइसेंस रिन्यू कराया गया यदि इन परमिशनों की अगर जांच की जाए तो बडा घालमेल निकल कर सामने आ सकता है
कॉलोनाइजर को करने होते है निम्न वर्ग के लिए प्लॉट आरक्षित
कॉलोनी काटने से पूर्व विकास अनुमति, टीएंडसीपी, कॉलोनाइजर का लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज आवश्यक होते है जिसमे आवश्यक शर्तो मे निम्न वर्ग के लिए प्लॉट आरक्षित किए जाते है जगतपुर के रेलवे स्टेशन के समीप काटी जा शांति नगर कॉलोनी में नियमों की दरकिनार किया गया है। बताया जा रहा है कि कोलारस में काम कर रही MLT कंपनी की कुंडली को प्रशासन ने खंगालना शुरू कर दिया है। दस्तावेजों की जानकारी जुटाई जा रही है।
इनका कहना है
हमारे द्वारा अवैध कॉलोनी काटने के संदर्भ में नोटिस जारी किए है अन्य कालोनियों को भी चिन्हित किया जा रहा है उचित कार्यवाही की जाएगी
संजय श्रीवास्तव
सीएमओ कोलारस