SHIVPURI NEWS - पिता-पुत्र की जोडी की FIR के दस्तावेज खंगालने में जुटी पुलिस, जल्द होगा कोर्ट में चालान पेश

Bhopal Samachar

हार्दिक गुप्ता कोलासनामा।  कोलारस नगर के जगतपुर में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में संध्या ग्रीन के मालिक तनुज गोयल एवं बीआर टावर के मालिक महेंद्र गोयल पर एडीएम  के निर्देश पर विगत समय एफआईआर दर्ज की जाकर मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है जिसमे अब पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने की तैयारी की रही है।

पुलिस अब अवैध कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेज खंगालने में जुट गई है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील कार्यालय एवं नगर परिषद कार्यालय को पत्र लिखकर दस्तावेजों सम्बंधी जानकारी मांगी है। यह मामला जल्द की कोर्ट की सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। यह मामला शिवपुरी जिले में सभी की निगाहों पर होगा क्योंकि शिवपुरी जिले में अवैध कॉलोनी वाले मामले में कई कॉलोनाइजरों पर मामला दर्ज हो चुका है।

यह है एफआईआर की भाषा

कोलारस के जगतपुर में स्थित कृषि भूमि का स्वरूप बदल कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने के अपराध में शिवपुरी के सदर बाजार निवासी महेंद्र गोयल और उनके पुत्र तनुज गोयल पर 3 मामले कोलारस थाने में दर्ज हो चुके है यह मामले सन 2022 और 2023 में दर्ज हुए थे।

इन तीन एफआईआर में तत्कालीन सीएमओ ने कोलारस थाने में आवेदन दिया था कि
थाना प्रभारी थाना कोलारस जिला शिवपुरी 
विषय-श्री तनुज गोयल पुत्र महेंद्र गोयल नि० सदर बाजार शिवपुरी के विरुद्ध अवैध कॉलोनी सन्निर्माण के अपराध के लिये म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत अपराध पंजीबद्ध करने के संबंध में।

संदर्भ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 09.05.2022 विषयान्तर्गत लेख है कि श्री तनुज गोयल पुत्र श्री महेन्द्र गोयल द्वारा ग्राम जगतपुर स्थित भूमि सर्वे न0 51/01 रकवा 1.44 है में मौके पर भूमि के स्वरुप बदलकर भूखण्ड विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 09.05.2022 से श्री तनुज गोयल पुत्र महेंद्र गोयल नि० सदर बाजार शिवपुरी के बिरुद्ध अवैध कलोनी सन्निर्माण के अपराध के लिये म०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत अपराध पंजीबद्ध कराने हेतु आदेश जारी किये गये है। अतः श्री तनुज गोयल पुत्र श्री महेन्द्र गोयल के विरुद्ध म०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 (ग) के तहत अपराध पंजीबद्ध कराने का कष्ट करे।

नरकीय जीवन जीने को मजबूर लोग

एम & टी कंपनी द्वारा लोगो को अपने सपनो का घर बनाने के झूठे सपने दिखाकर खेतो मे लाल मुरम डालकर कालोनी काटकर प्लॉट बेचे गए आज वहा बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था न होने के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है आम सुविधाएं न होने से लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है नगर परिषद कोलारस ने भी अवैध कॉलोनी होने के चलते सुविधाओं के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं

नामांतरण पर लगी रोक बैंक लोन सुविधा से वंचित सर्वे न 51/1, 8/4/1

52/3  के नामांतरण पर रोक लगने और अवैध कालोनी करार दिए जानें से लोग नामांतरण के लिए कार्यालयों के चक्कर काटते नज़र आ रहे है जिनके नामांतरण पूर्व मे हो गए है वह घर बनाने के लिए लोन के लिए बैंक के चक्कर काट रहे है बैंक फाइल नगर परिषद की भवन अनुज्ञा का इंतजार कर रही है नगर परिषद अवैध कालोनी होने के कारण भवन अनुज्ञा नही दे रही है।