SHIVPURI NEWS - घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले 7 लोगों को 10 साल की सजा व जुर्माना

Bhopal Samachar

करैरा। न्यायालय प्रथम सत्र न्यायाधीश करैरा प्रदीप कुमार कुशवाह ने 28 नवंबर को फैसला दिया है। आरोपी नत्थू पुत्र बैजनाथ यादव, अखिल पुत्र नत्थू यादव, सीताराम पुत्र रामसिंह यादव, करनसिंह पुत्र सीताराम यादव, मंगल पुत्र शिवकासाद यादव, बृजेश पुत्र शिवप्रसाद यादव, अशोक पुत्र शिव प्रसाद यादव को 10-10 साल की सजा एवं 2-2 हजार रु. के अर्थदंड और शेष अन्य धाराओं में धारा 307 सहपठित धारा में 10 साल की सजा व 2-2 हजार रु. के अर्थदंड तथा धारा 323 में एक साल की सजा व 2-2 हजार रु. का अर्थदंड, धारा 148 में एक साल की सजा व प्रत्येक को 2-2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।

शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक पैरवी धनंजय पांडेय और कोर्ट कार्यवाही में कोर्ट मुंशी संजय तोमर ने सहयोग किया। अभियोजन के अनुसार फरियादी संजू उम्र 34 साल पुत्र मुलायम सिंह यादव निवासी रामनगर काली पहाड़ी ने कराई कि दिनारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। हम 6 मार्च 2021 की शाम 4 बजे घर के अंदर थे। गांव के नत्थू यादव, अखिल यादव, सीताराम, करन यादव लाठियां व डंडे लेकर गालियां देते हुए घर में घुस आए।

पुरानी रंजिश के चलते हमारी मारपीट कर दी। हमले में संजू यादव, पिता मुलायम व मां सुदामा घायल हो गई। सिर में चोट लगने से संजू यादव गंभीर चोट आई। मारपीट में घायल पिता मुलायम सिंह व मां सुदामा बाई चिल्लाते हुए बाहर निकले तो रास्ते पर मंगल यादव, बृजेश यादव, अशोक यादव लाठी व डंडा लेकर आ गए।

गालियां देते हुए रास्ता रोक लिया। बीच बचाव के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी भर्ती कराया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। साक्ष्य व बयानों के आधार पर दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है।