शिवपुरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार अपर लोक अभियोजक बी डी राठौर ने बताया है कि 14 जून 2023 को पीड़िता घर में सो रही थी। तभी आरोपी नवाब पुत्र मुन्ना लाल यादव अपहरण करके ले गया, और दिल्ली ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
फिर गांव के रास्ते में छोड़ चला गया। इसके बाद पीड़िता ने घटना के 3-4 दिन बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। छर्च थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।