SHIVPURI NEWS - चचेरे भाई की कुल्हाड़ी और डंडों से पीट-पीट कर हत्या : 10 साल की सजा

Bhopal Samachar

करैरा। शिवपुरी जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने एक हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को 10 साल की कैद व तीन आरोपियों को एक-एक साल व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडे ने की।

अभियोजन के मुताबिक 19 जून 2021 को फरियादी शिवकुमार पुत्र मनोहर जाटव निवासी ग्राम खैराई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के ही श्रीराम जाटव, बल्लू जाटव, रमेश जाटव व रामकिशन जाटव ने खेत में मेड बनाने के विवाद पर से उसके चचेरे भाई रूप कुमार के साथ कुल्हाड़ी व डंडों से मारपीट कर दी थी।

घटना में रूप कुमार गंभीर घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एक मुख्य आरोपी श्रीराम जाटव को 10 साल की कैद व 5 हजार रुपए का अर्थदंड और शेष अन्य आरोपियों को एक-एक साल की कैद व 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।