SHIVPURI NEWS - फर्जी विक्रय पत्र कराया था, भूमि की रजिष्ट्री की शून्य घोषित

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी तहसील ग्राम महेन्द्रपुरा निवासी ममता जाटव पत्नी भूरा जाटव के द्वारा ग्राम चिटोरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1137 रकबा 0.49 हे. का सतीश कुमार सैनी के द्वारा आवेदिका को 3 लाख रूपए उधार देकर उक्त भूमि का महिला आवेदिका के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर विक्रयपत्र संपादित करा लिया गया।

जिसके तहत अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रकरण की विधिवत जांच उपरांत ग्राम चिटोरा की भूमि के विक्रय पत्र को कुचक्रों से परित्राण अधिनियम के तहत शून्य घोषित किया है।

आवेदिका द्वारा उधार लिये गये राशि चुकता करने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा इस कृषि भूमि में से कुछ भाग विक्रय कर दिया गया। जबकि विवादित भूमि पर वर्तमान में भी कब्जा आवेदिका ममता जाटव का ही है। इससे दुःखित होकर आवेदिका ममता जाटव द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी में मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच कराई जाकर एवं साक्षियों के साक्ष्य से यह सिद्ध होने पर कि ग्राम चिटोरा स्थित भूमि का विक्रय पत्र आवेदिका ममता जाटव पत्नी भूरा जाटव को अंधकार में रखकर उसके पढे-लिखे न होने का फायदा उठाकर कपटपूर्ण संव्यवहार किया है जो प्रतिसिद्ध संव्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है।

लिहाजा मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमिधारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के तहत अनावेदक सतीश कुमार सैनी के हित में पंजीकृत विक्रयपत्र को अकृत एवं शून्य घोषित किया जाकर ग्राम चिटोरा स्थित भूमि पर सतीश कुमार सैनी के स्वत्व संबंधी प्रविष्टि निरस्त करते हुए आवेदिका ममता जाटव पत्नी भूरा जाटव का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किया गया तथा आवेदिका ममता जाटव का कब्जा विवादित भूमि यथावत रहेगा।