शिवपुरी। शिवपुरी जिले के करैरा अनुविभाग के दिनारा थाना सीमा में स्थित एक गांव में निवास करने वाली एक नाबालिग के साथ उसका पिता और उसका बड़ा भाई लगातार बलात्कार कर रहा था। बताया जा रहा है पिता की करतूत पीडिता ने अपने बडे भाई को बताई तो उसने भी उसका रेप कर दिया,छोटे भाई की मदद से वह दिनारा थाने पहुंची और पूरा मामला उसने दिनारा पुलिस को बताया। दिनारा पुलिस ने आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को काउंसलिंग के लिए सीडब्ल्यूसी में पेश किया जाऐगा।
12 साल की उम्र में पहली बार रेप
15 साल की नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी मां का पिता के साथ कई साल पहले झगड़ा हो गया था ओर वह अपने मायके उडीशा चली गई उसके बाद वह फिर लौटकर नही आई। मॉ के जाने के बाद उसका पिता और एक बडा और एक छोटा भाई ही उसके साथ रहता था। पिता के पास थोड़ी सी खेती है और मजदूरी भी करता था। पीड़िता ने पुलिस को बताया की लगभग 3 साल पहले 55 वर्षीय बाप ने उसके साथ पहली बार बलात्कार किया था,जब उसकी उम्र 12 साल होगी,जब से वह उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा है।
अश्लील वीडियो दिखाकर बड़े भाई ने भी रैप किया
नाबालिग के मुताबिक 29 अगस्त 2024 की शाम उसके पिता ने उसके साथ गलत काम किया था। यह बात उसने अपने 21 साल के बड़े भाई को बताई थी। लेकिन बड़े भाई ने चुप रहने के लिए कहा था। बाद में बड़ा भाई भी उसके साथ गलत काम करने लगा था। इसके बाद उसका बड़ा भाई कभी अकेला पाकर उसे अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ गलत काम करता था।
मझले भाई ने की मदद
5 अक्टूबर 2024 को जब पीड़िता को अकेले पाकर उसके पिता ने जबरजस्ती गलत काम करने का प्रयास किया था। इसका विरोध करने के बाद पीड़िता के साथ उसके पिता ने लाठियों ने बेरहमी से मारपीट कर दी थी। लेकिन उस वक्त पीड़िता का 18 वर्षीय मझला भाई पहुंच गया था। उसने अपनी बहन को बचाया। तब डरी और शहमी बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई थी।
उसी दिन अपनी बहन को लेकर भाई लोगो से थाने का पता पूछते पूछते पैदल 7 किलोमीटर पैदल चलकर दिनारा थाने पहुंचा थे। यहां पीड़िता ने पुलिस को सारा घटनाक्रम बताया था। पुलिस ने नाबालिग के बयान पर मामले की पड़ताल कर आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले में दिनारा थाना प्रभारी विनोद भार्गव का कहना है कि 15 साल की नाबालिग की शिकायत पर आरोपी पिता और उसके बड़े भाई के खिलाफ धारा -376(3), 376(2)N, 376(2)F, 354 भा.द.वि., 64(2)ड, 64(2)(च), 65(1), 75(1)(i), 75(1)(iii), 77, 115(2) बी एन एस, 3/4, 5(n)/6, 5(L)/6,11/12, 9/10 PCSO ACT की धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।