शिवपुरी। शिवपुरी जिले के सहकारिता बैंक का कंगाल करने वालों की लिस्ट में 15 लोग शामिल है। इस बैंक में 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है,इस कारण बैंक दिवालिया हो चुका है,खाताधारकों को उनका जमा पैसा नहीं मिल रहा है। इस घोटाले में घोटाले के समय पदस्थ रहे पांचो बैंक प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है लेकिन वसूली की लिस्ट में पांचो महाप्रबंधको के नाम शामिल नही है। हालांकि वसूली आदेश की सहकारी अभिकरण भोपाल में अपील कर दी है।
मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 के तहत उप रजिस्ट्रार सहकारी कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को वसूली आदेश जारी किया है। व्यक्तिगत खातों में भेजकर 75.68 लाख, चेकों के जरिए 11.98 करोड़ रु. और कोलारस शाखा से ले जाकर 66.74 करोड़ रु. कैश जमा नहीं कराकर गबन किया है। कुल 80.60 करोड़ संयुक्त रूप से 8% ब्याज के साथ वसूलने का आदेश है।
वसूली के लिए चल-अचल संपत्ति की नीलामी बिक्री का अधिकार भी बैंक को दिया गया है। यह राशि कोलारस शाखा में चपरासी बतौर प्रभारी कैशियर रहे राकेश पाराशर, शाखा प्रबंधक राकेश कुलश्रेष्ठ, सौरभ मेहर, ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला, रमेश कुमार राजपूत, सीबीएस प्रभारी प्रभात भार्गव, मुख्य लेखापाल रामप्रकाश त्यागी, सहायक लेखापाल हरवंश शरण श्रीवास्तव, बैंकिंग सहायक यादवेंद्र सिंह यादव और तत्कालीन कोलारस शाखा प्रबंधक स्व. श्रीकृष्ण शर्मा की पत्नी शीला शर्मा, बेटा अमित शर्मा, बेटी ज्योति शर्मा, एकता शर्मा तथा प्रभारी सुपरवाइजर (समिति प्रबंधक) स्व. शिखर चंद जैन की पत्नी सरिता जैन व बेटा यतन जैन से वसूली जानी है।
खास बात यह है कि शिवपुरी में पदस्थ रहे तत्कालीन महाप्रबंधक अशोक सिंह कुशवाह, मिलिंद सहस्त्रबुद्धे, डीके सागर, वायके सिंह और लता कृष्णन के खिलाफ वसूली का आदेश जारी नहीं किया गया है जबकि बैंक गबन मामले में इनके खिलाफ भी पुलिस थाने में अपराध पंजीबद्ध है। कोलारस शाखा में 40% से ज्यादा का गबन लता कृष्णन के कार्यकाल के दौरान हुआ है।
संयुक्त हस्ताक्षरों से 11.98 करोड़ का गबन
राकेश ने कोलारस शाख प्रबंधक श्री कृष्ण शर्मा, ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ला, रमेशचंद्र राजपूत, राकेश कुलश्रेष्ठ एवं सौरभ मेहर के संयुक्त हस्ताक्षर वाले चेकों के जरिए 11.98 करोड़ रु. का गबन 2 अप्रैल 2013 से 28 जुलाई 2021 तक के बीच किया है। बैंक मुख्यालय पर जमा करने के बहाने कोलारस शाखा के समायोजन खाते से 13 जून 2017 को 1.12 करोड़ रु. नगद निकाले।
मामला भोपाल अपील में है, निर्णय का हमें भी इंतजार
तहसील कोर्ट से चल-अचल संपत्ति की कार्रवाई चल रही थी। हाईकोर्ट चले गए थे जहां से मामला कोऑपरेटिव कोर्ट में भेजा गया था। न्यायालय उप रजिस्ट्रार सहकारिता ने वसूली का आदेश जारी किया है। अब मामला भोपाल अपील में ले गए हैं, जिसके निर्णय का हमें भी इंतजार है। जैसे ही आदेश आएगा, चल-अचल संपत्ति से वसूली की जाएगी। रवींद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी